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ग्रीन पटाखों का कर सकेंगे उपयोग, बाकी पर रहेगा प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 12:48 AM IST
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Green firecrackers can be used, the rest will be banned
चरखी दादरी। जिलाधीश प्रीति ने विस्फोटक अधिनियम व भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 के तहत दादरी जिला में पटाखों की बिक्री, उत्पादन व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे। आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों को ही प्रयोग किया जा सकेगा।
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जिलाधीश ने मंगलवार को जारी किए आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह के आधार पर जिला प्रशासन ने भी दादरी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और किसी भी तरह के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुकानदार पटाखे बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व प्रयोग किए जा सकेंगे।
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जिलाधीश प्रीति ने पुलिस विभाग, पंचायत विभाग, नगर परिषद अधिकारियों और तहसीलदार को इस आदेश की पालना पर निगरानी रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि दीपावली पर्व, विवाहोत्सव, नववर्ष व त्योहारों पर पटाखों का उपयोग रोकने का निर्णय लिया गया है।
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