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Charkhi Dadri News: 18 से 20 अक्तूबर तक ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति
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चरखी दादरी। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने दिवाली पर्व पर जिलावासियों से ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों में एनसीआर भी शामिल है। ऐसे में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है।
डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी। उन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त की ओर से पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिह्नित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे। इनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी।
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उपायुक्त ने बताया कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही सीमित कर सकेंगे। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी।
ऐसे पटाखे जो पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं हैं, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित की गई। इसके अलावा ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी। ऐसे उत्पादों की किसी भी आपूर्ति को रोक लिया जाएगा और उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद समाप्त या रद्द किए गए व्यापारियों के लाइसेंस संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। ब्यूरो
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डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी। उन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त की ओर से पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिह्नित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
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पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे। इनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी।
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उपायुक्त ने बताया कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही सीमित कर सकेंगे। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी।
ऐसे पटाखे जो पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं हैं, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित की गई। इसके अलावा ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी। ऐसे उत्पादों की किसी भी आपूर्ति को रोक लिया जाएगा और उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद समाप्त या रद्द किए गए व्यापारियों के लाइसेंस संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। ब्यूरो