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Charkhi Dadri News: विद्यार्थियों को दी जेजे और पोक्सो एक्ट की जानकारी
Thu, 14 Sep 2023 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 14 Sep 2023 11:41 PM IST
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को जागरूक करतीं मुख्य अधिवक्ता रेनू सांगवान।
बाढड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महाविद्यालय में वीरवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लीगल लिटरेसी क्लब के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट नरेश कुमारी ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है बल्कि गरीबी मिटाने, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मजदूरी दर को कम करने आदि में भी मदद करती हैं। लोगों को साक्षर होने और सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है।
जिले के सभी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करने के लिए जेजे एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को बाल संरक्षण अधिकारी रोशनलाल व मुख्य अधिवक्ता रेनू सांगवान ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बौंदकलां, आदर्श पब्लिक स्कूल बौंदकलां और बीसीएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानीला में बच्चों को जेजे एक्ट के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि अभिभावक व अध्यापक बच्चों की हर बात को सुनें और बच्चों की हर छोटी-मोटी शिकायत पर समय पर ध्यान दें। इससे बच्चों का किसी तरह से शोषण नहीं हो सकता। जेजे एक्ट में बच्चों के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई और अधिकारों को प्रावधान है। इस मौके पर स्कूल मुखियाओं ने आश्वासन दिया कि बच्चों को सुबह की प्रार्थना के माध्यम से इन चीजों के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जाएगा। किसी भी बच्चे की बात को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के सभी अध्यापक मौजूद रहे।
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उन्होंने बताया कि साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है बल्कि गरीबी मिटाने, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मजदूरी दर को कम करने आदि में भी मदद करती हैं। लोगों को साक्षर होने और सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है।
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जिले के सभी प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करने के लिए जेजे एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को बाल संरक्षण अधिकारी रोशनलाल व मुख्य अधिवक्ता रेनू सांगवान ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बौंदकलां, आदर्श पब्लिक स्कूल बौंदकलां और बीसीएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानीला में बच्चों को जेजे एक्ट के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि अभिभावक व अध्यापक बच्चों की हर बात को सुनें और बच्चों की हर छोटी-मोटी शिकायत पर समय पर ध्यान दें। इससे बच्चों का किसी तरह से शोषण नहीं हो सकता। जेजे एक्ट में बच्चों के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई और अधिकारों को प्रावधान है। इस मौके पर स्कूल मुखियाओं ने आश्वासन दिया कि बच्चों को सुबह की प्रार्थना के माध्यम से इन चीजों के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जाएगा। किसी भी बच्चे की बात को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के सभी अध्यापक मौजूद रहे।