{"_id":"65dcdc620c995b12e404f8f4","slug":"full-interest-will-be-waived-on-payment-of-approved-tax-charkhidadri-news-c-126-1-cdr1001-114140-2024-02-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत स्वीकृत कर का 100 प्रतिशत भुगतान करने पर पूरा ब्याज होगा माफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत स्वीकृत कर का 100 प्रतिशत भुगतान करने पर पूरा ब्याज होगा माफ
Tue, 27 Feb 2024 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 27 Feb 2024 12:15 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। आबकारी व कराधान विभाग की ओर से कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत जीएसटी से पहले सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए चार श्रेणियों के तहत ब्याज में छूट दी गई है। ये नामत: स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवादित कर और अंतरीय कर हैं। उन्होंने बताया कि योजना में स्वीकृत कर के तहत 100 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो जाएगा।
इसी प्रकार से विवादित कर के तहत 50 लाख रुपये तक की कर राशि का 30 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50 प्रतिशत कर का भुगतान करने पर ब्याज व दंड राशि शून्य हो जाएगी।
विज्ञापन
इसी प्रकार निर्विवादित कर श्रेणी के तहत 50 लाख रुपये से कम या बराबर के मामले में मूल कर का 40 प्रतिशत व अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। अंतरीय कर के तहत 30 प्रतिशत टैक्स राशि जमा करने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। उन्होंने इच्छुक और पात्र लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।
विज्ञापन
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत जीएसटी से पहले सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए चार श्रेणियों के तहत ब्याज में छूट दी गई है। ये नामत: स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवादित कर और अंतरीय कर हैं। उन्होंने बताया कि योजना में स्वीकृत कर के तहत 100 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो जाएगा।
विज्ञापन
इसी प्रकार से विवादित कर के तहत 50 लाख रुपये तक की कर राशि का 30 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50 प्रतिशत कर का भुगतान करने पर ब्याज व दंड राशि शून्य हो जाएगी।
विज्ञापन
इसी प्रकार निर्विवादित कर श्रेणी के तहत 50 लाख रुपये से कम या बराबर के मामले में मूल कर का 40 प्रतिशत व अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। अंतरीय कर के तहत 30 प्रतिशत टैक्स राशि जमा करने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। उन्होंने इच्छुक और पात्र लोगों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।