फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   FIR registered on court order in a cheque bounce case

Charkhi Dadri News: चेक बाउंस के मामले में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

Tue, 13 Oct 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 13 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
FIR registered on court order in a cheque bounce case
चरखी दादरी। चेक बाउंस से जुड़े मामले में अदालत में पेश न होने पर दादरी की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लक्ष्य गर्ग की अदालत ने आरोपी प्रदीप को उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया। अदालत के आदेश पर सिटी थाना दादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार आरोपी प्रदीप बधवाना गेट दादरी को अदालत में पेश होना था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पहले ही उद्घोषणा वारंट जारी किया था। 12 अगस्त 2026 को आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 21 अगस्त को संबंधित अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए।
विज्ञापन

उद्घोषणा के बाद निर्धारित 30 दिन की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की अनुपस्थिति को देखते हुए उसे उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया और सिटी थाना पुलिस को उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed