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Charkhi Dadri News: चेक बाउंस के मामले में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
Tue, 13 Oct 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:50 PM IST
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चरखी दादरी। चेक बाउंस से जुड़े मामले में अदालत में पेश न होने पर दादरी की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लक्ष्य गर्ग की अदालत ने आरोपी प्रदीप को उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया। अदालत के आदेश पर सिटी थाना दादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
मामले के अनुसार आरोपी प्रदीप बधवाना गेट दादरी को अदालत में पेश होना था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पहले ही उद्घोषणा वारंट जारी किया था। 12 अगस्त 2026 को आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 21 अगस्त को संबंधित अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए।
उद्घोषणा के बाद निर्धारित 30 दिन की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की अनुपस्थिति को देखते हुए उसे उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया और सिटी थाना पुलिस को उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
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मामले के अनुसार आरोपी प्रदीप बधवाना गेट दादरी को अदालत में पेश होना था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पहले ही उद्घोषणा वारंट जारी किया था। 12 अगस्त 2026 को आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 21 अगस्त को संबंधित अधिकारी के बयान भी दर्ज किए गए।
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उद्घोषणा के बाद निर्धारित 30 दिन की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की अनुपस्थिति को देखते हुए उसे उद्घोषित व्यक्ति घोषित कर दिया और सिटी थाना पुलिस को उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
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