{"_id":"69275822ca8b228e050bd051","slug":"financial-assistance-is-being-provided-by-the-government-to-bpl-families-for-house-repairs-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1009-148052-2025-11-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सरकार की ओर से दी जा रही है आर्थिक मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सरकार की ओर से दी जा रही है आर्थिक मदद
Thu, 27 Nov 2025 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:12 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित वर्ग के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के बाद इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना के नियम व शर्तों के अनुसार यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए व आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, पानी का बिल, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। आवेदक को सभी दस्तावेज पूरे करने के बाद सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन करवाने के बाद फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना के नियम व शर्तों के अनुसार यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए व आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
विज्ञापन
आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, पानी का बिल, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। आवेदक को सभी दस्तावेज पूरे करने के बाद सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन करवाने के बाद फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है।
विज्ञापन