{"_id":"6a9729eabe9b762bca03a13d","slug":"eligible-women-should-become-self-reliant-by-availing-the-benefits-of-the-widow-grant-scheme-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1010-159790-2026-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: पात्र महिलाएं विधवा अनुदान योजना का लाभ उठाकर बनें स्वावलम्बी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: पात्र महिलाएं विधवा अनुदान योजना का लाभ उठाकर बनें स्वावलम्बी
Wed, 02 Sep 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वे स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इस योजना का लाभ 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता शर्तों में महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच, पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न होना, हरियाणा का निवासी होना शामिल है। योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा कर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष, जो भी पहले होगी।
इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण
उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत डेयरी, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्किट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफॉर्म सीलना इत्यादि शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए भिवानी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम जिला प्रबंधक कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
विज्ञापन
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज
उपायुक्त ने बताया कि विधवा अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र आदि शामिल है तथा आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी जमा करवाएं।
विज्ञापन
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इस योजना का लाभ 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता शर्तों में महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच, पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न होना, हरियाणा का निवासी होना शामिल है। योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा कर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष, जो भी पहले होगी।
विज्ञापन
इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण
उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत डेयरी, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्किट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफॉर्म सीलना इत्यादि शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए भिवानी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम जिला प्रबंधक कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
विज्ञापन
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज
उपायुक्त ने बताया कि विधवा अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र आदि शामिल है तथा आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी जमा करवाएं।