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Charkhi Dadri News: बिजली बिल ब्याज माफी योजना लागू
Tue, 03 Jun 2025 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 03 Jun 2025 01:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। बकाया बिल की रिकवरी व बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली निगम ने ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसका लाभ उठाकर उपभोक्ता 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने यह जानकारी दी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि ब्याज माफी योजना 2025 लागू है। बिजली उपभोक्ता शीघ्र इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। इस योजना का लाभ बकायेदार उपभोक्ताओं को तुरंत लेना है क्योंकि यह योजना अल्प अवधि तक के लिए है।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के बकायेदार थे और अब भी हैं।
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प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो पात्र सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।
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चरखी दादरी। बकाया बिल की रिकवरी व बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली निगम ने ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसका लाभ उठाकर उपभोक्ता 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने यह जानकारी दी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि ब्याज माफी योजना 2025 लागू है। बिजली उपभोक्ता शीघ्र इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। इस योजना का लाभ बकायेदार उपभोक्ताओं को तुरंत लेना है क्योंकि यह योजना अल्प अवधि तक के लिए है।
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प्रबंध निदेशक ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के बकायेदार थे और अब भी हैं।
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प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो पात्र सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।