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Charkhi Dadri News: मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे से बाहर ही बन सकते हैं चुनावी बूथ
Fri, 17 May 2024 04:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 17 May 2024 04:56 AM IST
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चरखी दादरी। मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में अपना चुनावी बूथ नहीं बना सकता। जिस भवन अथवा परिसर में एक से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर भी प्रत्याशी 200 मीटर दूरी पर केवल एक चुनावी बूथ बना सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने इसकी पुष्टि की।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के बाहर चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी की ओर से बनाए जाने वाले अस्थायी बूथ में एक मेज और दो कुर्सी लगाई जा सकती है। इसके अलावा ऊपर उतनी ही बड़ी छतरी या कपड़ा लगाया जा सकता है जो उनको मौसम के हिसाब से धूप से बचाव करें। स्थापित किए जाने वाले बूथ से मतदाताओं को उनके वोट से संबंधित जानकारी जैसे वोट नंबर, पहचान पत्र आदि दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न प्रत्याशियों व पार्टियों द्वारा वोटर स्लिप का प्रकाशन निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार होना चाहिए और स्लिप के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। वोटर स्लीप केवल सफेद रंग की हो सकती है।
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उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के बाहर चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी की ओर से बनाए जाने वाले अस्थायी बूथ में एक मेज और दो कुर्सी लगाई जा सकती है। इसके अलावा ऊपर उतनी ही बड़ी छतरी या कपड़ा लगाया जा सकता है जो उनको मौसम के हिसाब से धूप से बचाव करें। स्थापित किए जाने वाले बूथ से मतदाताओं को उनके वोट से संबंधित जानकारी जैसे वोट नंबर, पहचान पत्र आदि दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न प्रत्याशियों व पार्टियों द्वारा वोटर स्लिप का प्रकाशन निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार होना चाहिए और स्लिप के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। वोटर स्लीप केवल सफेद रंग की हो सकती है।
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