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Charkhi Dadri News: प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनाई दो मादक पदार्थ तस्करों की दुकानें ढहाईं

Sat, 29 Jun 2024 04:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 29 Jun 2024 04:30 AM IST
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Drug dealers' shops demolished
चरखी दादरी में सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकान को जेसीबी से ढहाती टीम।
चरखी दादरी। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सरकारी जमीन पर दो जगह बनाई गईं दुकानें जेसीबी से ढहा दी। जिन दो लोगों की दुकानें ढहाई गई हैं उनके खिलाफ शहर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम और अन्य 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया।
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बता दें कि उप पुलिस अधीक्षक विनोद शंकर के नेतृत्व में जिला पुलिस ने नशा तस्करी करने वालों पर वाल्मीकि बस्ती पहुंचकर सख्त कार्रवाई की। पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि अजय झज्जरी पर आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें मादक पदार्थ अधिनियम के ज्यादा केस हैं। उन्होंने बताया कि अजय ने अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी जमीन पर दुकान बनाई हुई थी। यह दुकान छवि करियाना स्टोर नाम से चलाई जा रही थी। इसी प्रकार बाला उर्फ बालकिशन सरकारी जमीन पर दुकान बनाकर भूपेंद्र किराना स्टोर के नाम से चला रहा था। दूसरे आरोपी पर कुल पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें तीन एनडीपीएस के, एक जुआ अधिनियम और एक अन्य धाराओं के तहत दर्ज है।
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डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ये कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी नशा तस्करों पर पुलिस प्रशासन की ओर से इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों व उन्हें सरंक्षण देने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को की गई कार्रवाई के लिए डॉ. सुभाष कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। वहीं, नगर परिषद एमई जोगिंद्र सिंह और भवन निर्माण निरीक्षक संदीप कुमार भी कार्रवाई का हिस्सा रहे।
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- अपराधी की बेनामी संपत्ति की सूचना दें लोग
उप पुलिस अधीक्षक विनोद शंकर ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आपराधिक तत्व की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी है तो वह तुरंत अपने संबंधित थाना प्रबंधक को इसकी सूचना दें। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और आरोपी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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