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बीपीएल परिवारों को रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से मिल रहा ऋण : उपायुक्त

Thu, 03 Apr 2025 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 03 Apr 2025 11:19 PM IST
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debt for business for bpl families
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

उपायुक्त मुनीश शर्मा ने इस संबंध में बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचानपत्र के अनुसार) से अधिक न हो। इनको बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशु पालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है।
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इच्छुक आवेदक निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसी.ओआरजी.आईएन पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
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