{"_id":"67366c8dc1b79926e7009986","slug":"dayalu-yojana-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-126256-2024-11-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: दयालु योजना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर अंत्योदय परिवार को दी जाती है आर्थिक सहायता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: दयालु योजना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर अंत्योदय परिवार को दी जाती है आर्थिक सहायता
Fri, 15 Nov 2024 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 15 Nov 2024 03:03 AM IST
विज्ञापन
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मिलती है एक से पांच लाख की सहायता राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। किसी पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में अंत्योदय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना सरकार ने चलाई हुई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के अंतर्गत योजना विभाग की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
उपायुक्त मुनीष शर्मा ने बताया कि योजना विभाग ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से दयालु नाम से यह योजना चलाई जा रही है। जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है, उन परिवारों को दयालु योजना का लाभ दिया जाता है।
पात्र परिवार हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और बैंक में खाता हो। उसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना का फार्म भरा हुआ हो। उन्होंने बताया कि दयालु योजना में 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा की मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष के युवा की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये और 45 से 60 साल के व्यक्ति की मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही राशि स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में भी दी जाएगी।
विज्ञापन
- दुर्घटना के तीन माह के अंदर करना होगा आवेदन
परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है, उसी में सहायता राशि भेजी जाएगी। दुर्घटना होने के तीन माह के अंदर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। किसी पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में अंत्योदय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना सरकार ने चलाई हुई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के अंतर्गत योजना विभाग की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
उपायुक्त मुनीष शर्मा ने बताया कि योजना विभाग ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से दयालु नाम से यह योजना चलाई जा रही है। जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है, उन परिवारों को दयालु योजना का लाभ दिया जाता है।
विज्ञापन
पात्र परिवार हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और बैंक में खाता हो। उसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना का फार्म भरा हुआ हो। उन्होंने बताया कि दयालु योजना में 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा की मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष के युवा की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये और 45 से 60 साल के व्यक्ति की मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही राशि स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में भी दी जाएगी।
विज्ञापन
- दुर्घटना के तीन माह के अंदर करना होगा आवेदन
परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है, उसी में सहायता राशि भेजी जाएगी। दुर्घटना होने के तीन माह के अंदर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है।