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Charkhi Dadri: हत्या का प्रयास और लूटपाट करने के 5 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Sat, 14 Oct 2023 04:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 14 Oct 2023 04:48 PM IST
सार

अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषियों पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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Charkhi Dadri: Court sentenced 7 years imprisonment to 5 accused of attempt to murder and robbery
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के चरखी दादरी में समसपुर निवासी कार सवार के साथ हत्या की नीयत से मारपीट व लूटपाट करने के पांच दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने कीस्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अदालत ने उनकी सजा में नरमी नहीं बरती।

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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 30 नवंबर 2017 को समसपुर निवासी देवेंद्र नेशिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो 29 नवंबर को कार में सवार होकर घरेलू काम से दादरी आया था। दिल्ली बाईपास के समीप एक दुकान पर वो कार का म्यूजिक सिस्टम ठीक करवा रहा था।
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उसी दौरान दो बाइक पर कुछ युवक आए और उतरते ही उसे जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड, पाइप व डंडों से मारना शुरू कर दिया और उसकी सोने की चैन व रुपये निकाल लिए। दादरीसिटी थाना पुलिस ने 30 नवंबर को ही इस संबंध में केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले की मजबूती से पैरवी करते हुए आरोपियों केखिलाफ पुख्ता सबूत इक्ट्ठा किए।
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कोर्ट ने इस मामले में समसपुर निवासी नसीब पुत्र रामफल, दादरी के सैनीपुरा निवासी संजय पुत्र दयाकिशन, कबीर बस्ती निवासी रवि पुत्र दतूराम व मनीष उर्फ मसाई पुत्र सुभाष समेत सैनीपुरा निवासी राहुल पुत्र जोगेंद्र को 07 साल कैद की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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