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Mohali News: फर्जी इंतकाल से दूसरी जमीन पर ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट, पूर्व पटवारी सहित तीन पर मामला दर्ज

Tue, 15 Sep 2026 01:57 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:57 AM IST
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Case registered against three individuals, including a former Patwari, for shifting a tubewell connection to a different plot of land using a fraudulent land mutation record
मोहाली। गांव डिख में फर्जी दस्तावेज के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन दूसरी जमीन पर स्थानांतरित करने का मामला सामने आया है। पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस ने इस मामले में पूर्व हलका पटवारी सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत की गई है।
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पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निर्देश पर जांच के बाद यह कार्रवाई हुई। बठिंडा क्राइम जोन के डीएसपी लखविंदर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। थाना स्टेट क्राइम में गुरमेल सिंह (पूर्व हलका पटवारी), कुलवंत सिंह और केवल कृष्ण के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467 और 120-बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि ट्यूबवेल कनेक्शन स्थानांतरित करने के लिए ऐसे इंतकाल का उपयोग किया गया, जो संबंधित जमीन से जुड़ा नहीं था।
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राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी
जांच रिपोर्ट के अनुसार, ट्यूबवेल कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज में एक इंतकाल का उल्लेख था। राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने पर सामने आया कि यह इंतकाल उस जमीन का नहीं था। इसी जमीन के आधार पर कनेक्शन स्थानांतरित किया गया था। पुरानी जमाबंदी की नकल में भी इंतकाल से संबंधित गलत टिप्पणी दर्ज मिली।
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जांच में भूमिका और आगे की कार्रवाई

जांच रिपोर्ट में तत्कालीन हलका पटवारी गुरमेल सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। रिकॉर्ड के अनुसार, केवल कृष्ण ने संबंधित जमाबंदी की नकल प्राप्त की थी। तीनों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर विवाद होने के बाद पीएसपीसीएल ने कनेक्शन काट दिया था। इस मामले में विभिन्न पक्षों ने सिविल कोर्ट में भी मुकदमे दायर किए हैं। जांच अधिकारी रेनू साहू ने बताया कि मामले की पड़ताल अभी जारी है। संबंधित समय के पीएसपीसीएल उपमंडल अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता या नए साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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