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पार्किंग नहीं होने पर मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस रद्द

Sun, 26 Jul 2020 12:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2020 12:18 AM IST
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Crime
चांद कॉम्पलेक्स में मिनी मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस रद्द किया गया । - फोटो : CharkhiDadri
शहर के बस स्टैंड रोड पर नगर परिषद कार्यालय के सामने चांद कॉम्प्लेक्स मार्केट स्थित चल रहे शहर के इकलौते मिनी मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। मल्टीप्लेक्स में पार्किंग की कोई इंतजाम न होने के चलते यह व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को ही डीसी शिवकुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। वहीं, बिना शर्तों को पूरा किए मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस जारी करना गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है।
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उपायुक्त शिवप्रसाद शर्मा ने शुक्रवार को मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। पत्र में पुलिस विभाग और नगर परिषद से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है। पुलिस विभाग के अलावा नगर परिषद ने भी यहां पार्किंग की व्यवस्था न होने की रिपोर्ट सौंपी थी।
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जानकारी के अनुसार गत 18 नवंबर को मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया गया था। इसमें दो स्क्रीन और 96 लोगों के बैठने के इंतजाम का दावा किया गया था। दोनों स्क्रीनों के लिए 48-48 लोगों के बैठने की व्यवस्था मल्टीप्लेक्स में करने की जानकारी भी आवेदन पत्र में दी गई थी।
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मल्टीप्लेक्स संचालक को गत छह मार्च को पुलिस विभाग और नगर परिषद की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उसे सात दिन के अंदर अपना जवाब देना था। 28 मार्च को दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया लेकिन लॉकडाउन के चलते यह नोटिस संचालक को नहीं मिल पाया। गत 11 जून को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 25 जून को इसका जवाब दिया गया। संचालक ने कहा कि नप के पत्र में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का ही जिक्र है। उसने बताया कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी उसे एनओसी मिली है। उसका मिनी प्लेक्स सिनेमा हॉल के वर्ग में नहीं आता।
छह माह बाद भी नहीं की गई पार्किंग की व्यवस्था
डीसी द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया कि मिनी मल्टीप्लेक्स की अनुमति सशर्त दी गई थी। प्रारंभिक तौर पर संचालक को पार्किंग की व्यवस्था करने की हामीं भरने पर अनुमति दी गई थी लेकिन छह माह बाद मिनी मल्टीप्लेक्स के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई
इसके तहत लाइसेंस किया गया रद्द
डीसी शिवप्रसाद शर्मा ने पंजाब सिनेमा रेजुलेशन एक्ट 1952 के सेक्शन चार में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिनी मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस रद्द किया है। यह लाइसेंस मूल रूप से बिरोहड़ निवासी एवं फिलहाल प्रोफेसर कॉलोनी निवासी संजय के नाम से जारी था।

नगर परिषद ने अपनी पहली रिपोर्ट में भी यहां पार्किंग की व्यवस्था न होने की बात कही थी। शुक्रवार को डीसी शिवप्रसाद शर्मा ने मिनी मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी कर दिए है।
-संजय छपारिया, चेयरमैन, नगर परिषद
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