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चैक बाउंस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई छह माह की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:57 PM IST
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Court sentenced the accused of check bounce to six months
चरखी दादरी। चेक बाउंस के एक आरोपी को कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे बैंक की मूल राशि भी चुकानी होगी। डीपीसीएआरडी बैंक दादरी शाखा मैनेजर सज्जन सिंह ने बताया कि बास निवासी एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया था और समय पर पैसा वापस नहीं लौटाया।
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बैंक ने उसे लोन राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन उसने रिकवरी नहीं करवाई। इसके बाद उक्त शख्स ने बैंक को एक चेक दिया जो खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के चलते बाउंस हो गया। इस मामले में बैंक की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है और उसे बैंक की मूल राशि जमा करवाने का भी आदेश दिया है।
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