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आदर्श आचार संहिता लगते ही आयोग के नियम होंगे लागू : उपायुक्त

Thu, 07 Mar 2024 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 07 Mar 2024 11:27 PM IST
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Commission's rules will come into force as soon as Model Code of Conduct is implemented: Deputy Commissioner
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लाउडस्पीकर बजाने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह पालन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को भी आचार संहिता का पालन करना होगा। सियासी पार्टियों के कार्यालय पर चुनाव आयोग की आदेशों के मुताबिक ही बैनर या होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री को हटाना होगा। चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी होने वाले विज्ञापनों या पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए जिलास्तरीय मीडिया निगरानी समिति बनाई गई है। इसी प्रकार सर्विलेंस टीमें भी गठित कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए अलग टीम बनाई गई है।
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उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी नागरिक आचार संहिता से संबंधित शिकायत कर सकता है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के पालन के लिए नगरपरिषद को जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर की अनुमति दादरी और बाढड़ा में एसडीएम की ओर से दी जाएगी। इसका समय सुबह 6 बजे से रात्रि दस बजे तक का रहेगा और आवाज 80 डेसीबल निर्धारित की गई है। नो हार्न जोन जैसे अस्पताल या स्कूल के आसपास लाउड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। मतदाताओं को जागरूक करने व अन्य कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर भी स्पीकर लगवाए गए हैं। उन पर यह प्रतिबद्धता लागू नहीं होगी।
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