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Charkhi Dadri News: वैध कैश रिलीज के लिए सात दिन में करनी होगी अपील
Wed, 11 Sep 2024 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 11 Sep 2024 02:44 AM IST
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जिला प्रशासन ने कैश रिलीज करने के लिए कमेटी का किया गठन, जिला परिषद सीईओ को बनाया गया अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चुनाव के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने का समाधान करते हुए वैध कैश को रिलीज करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से गठित कमेटी में सीईओ जिला परिषद अध्यक्ष, डीईटीसी संयोजक और खजाना अधिकारी को बतौर सदस्य शामिल किया गया।
कमेटी के समक्ष कैश सीज किए जाने के सात दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। कमेटी अपील के आधार पर कैश को रिलीज करने के आदेश जारी करेगी। कमेटी के अध्यक्ष सीईओ प्रदीप कौशिक ने अपने कार्यालय में बैठक कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों से सभी सदस्यों को अवगत करवाया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिला में कमेटी का गठन हो गया है। आयोग ने आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कई बार वैध रूप से कैश को ले जाने वाले लोगों का पैसा भी सीज कर दिया जाता है। जबकि उनके पास इस पैसे से संबंधित सभी दस्तावेज व सबूत होते हैं। ऐसे वैध पैसे के मालिकों को नुकसान व परेशानी से बचाने के लिए कमेटी कार्य करेगी।
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कैश सीज के वक्त प्रोफाॅर्मा भरकर देंगे एफसीटी और एसएसटी
प्रदीप कौशिक ने बताया कि आयोग की ओर से सभी एफसीटी व एसएसटी को कैश सीज करने के दौरान संबंधित को एक प्रोफॉर्मा भरकर देने के निर्देश जारी किए हैं। इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति सात दिन के अंदर कमेटी के सामने अपील कर सकता है। चुनाव के दौरान बिना एफआईआर के मालखाना व खजाना कार्यालय में रखे कैश आदि के निष्पादन के लिए आयोग ने ऐसे निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी मामलों का निपटारा मतदान के दिन से सात दिन बाद तक किया जाना जरूरी है। फोटो 07
कैश रिलीज कमेटी की बैठक में मौजूद पदाधिकारी व सदस्य। स्रोत : जनसंपर्क विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चुनाव के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने का समाधान करते हुए वैध कैश को रिलीज करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से गठित कमेटी में सीईओ जिला परिषद अध्यक्ष, डीईटीसी संयोजक और खजाना अधिकारी को बतौर सदस्य शामिल किया गया।
कमेटी के समक्ष कैश सीज किए जाने के सात दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। कमेटी अपील के आधार पर कैश को रिलीज करने के आदेश जारी करेगी। कमेटी के अध्यक्ष सीईओ प्रदीप कौशिक ने अपने कार्यालय में बैठक कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों से सभी सदस्यों को अवगत करवाया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
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उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिला में कमेटी का गठन हो गया है। आयोग ने आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कई बार वैध रूप से कैश को ले जाने वाले लोगों का पैसा भी सीज कर दिया जाता है। जबकि उनके पास इस पैसे से संबंधित सभी दस्तावेज व सबूत होते हैं। ऐसे वैध पैसे के मालिकों को नुकसान व परेशानी से बचाने के लिए कमेटी कार्य करेगी।
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कैश सीज के वक्त प्रोफाॅर्मा भरकर देंगे एफसीटी और एसएसटी
प्रदीप कौशिक ने बताया कि आयोग की ओर से सभी एफसीटी व एसएसटी को कैश सीज करने के दौरान संबंधित को एक प्रोफॉर्मा भरकर देने के निर्देश जारी किए हैं। इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति सात दिन के अंदर कमेटी के सामने अपील कर सकता है। चुनाव के दौरान बिना एफआईआर के मालखाना व खजाना कार्यालय में रखे कैश आदि के निष्पादन के लिए आयोग ने ऐसे निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी मामलों का निपटारा मतदान के दिन से सात दिन बाद तक किया जाना जरूरी है। फोटो 07
कैश रिलीज कमेटी की बैठक में मौजूद पदाधिकारी व सदस्य। स्रोत : जनसंपर्क विभाग