{"_id":"669b0d4c1c94f85690032e22","slug":"case-filed-against-three-for-assaulting-by-using-casteist-slur-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-120650-2024-07-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: जातिसूचक शब्द बोलकर मारपीट के आरोप में तीन पर केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: जातिसूचक शब्द बोलकर मारपीट के आरोप में तीन पर केस दर्ज
Sat, 20 Jul 2024 06:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 20 Jul 2024 06:35 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। मानकावास गांव निवासी एक व्यक्ति ने तीन युवकों और उनके साथियों पर जातिसूचक शब्द बोलने और मारपीट कर 30,000 रुपये छीनने का आरोप लगाया लेकिन प्रारंभिक जांच में रुपये छीनने के साक्ष्य नहीं मिले। सदर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया।
पुलिस को दी शिकायत में मानकावास निवासी रिंकू ने बताया कि वह चालक हैं। 14 जुलाई को वह सुनील को गाड़ी का हिसाब देने के लिए जा रहे थे। उनकी जेब में 30,000 रुपये और मोबाइल फोन था। इसी दौरान डिग्गी के पास मिले सचिन और गौतम उसे बाइक पर बैठाकर स्टेडियम से आगे ले गए। रिंकू के अनुसार वहां पहले से चार-पांच युवक मौजूद थे। उनमें से वह गोलू को जानते हैं। आरोपियों ने जातिसूचक शब्द कहते हुए मारपीट कर नकदी छीन ली।
घायल होने पर परिजनों ने उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। रिंकू के बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी गोलू, गौतम और सचिन के खिलाफ धारा 191(2), 191(3), 115, 351(2) बीएनएस 3 (2) वीए एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस को दी शिकायत में मानकावास निवासी रिंकू ने बताया कि वह चालक हैं। 14 जुलाई को वह सुनील को गाड़ी का हिसाब देने के लिए जा रहे थे। उनकी जेब में 30,000 रुपये और मोबाइल फोन था। इसी दौरान डिग्गी के पास मिले सचिन और गौतम उसे बाइक पर बैठाकर स्टेडियम से आगे ले गए। रिंकू के अनुसार वहां पहले से चार-पांच युवक मौजूद थे। उनमें से वह गोलू को जानते हैं। आरोपियों ने जातिसूचक शब्द कहते हुए मारपीट कर नकदी छीन ली।
विज्ञापन
घायल होने पर परिजनों ने उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। रिंकू के बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी गोलू, गौतम और सचिन के खिलाफ धारा 191(2), 191(3), 115, 351(2) बीएनएस 3 (2) वीए एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन