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Charkhi Dadri News: ब्लेडनुमा कंटीले तारों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंधित

Thu, 22 Feb 2024 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 22 Feb 2024 10:33 PM IST
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Ban on use of bladed barbed wire
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधीश मनदीप कौर ने धारा 144 लागू करके ब्लेडनुमा कंटीले तारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने पहले से लगे तारों को हटाने का आदेश भी दिया है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) गुरुग्राम प्रभारी ने अपने पत्र में कहा किया था कि किसानों की ओर से फसल की रखवाली के लिए ब्लेडनुमा कंटीले तार का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण मुक्त विचरण करने वाले वन्य जीवों के रहवास सीमित होते जा रहे है। इन तारों की वजह से वन्य जीव घायल हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
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हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुज्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी उपायुक्त के माध्यम से जिलों में ब्लेडनुमा/कोबरा तार का प्रयोग न करने व इसे हटवाने के लिए धारा-144 के आदेश जारी किए जाएं। इस पर जिलाधीश मनदीप कौर ने यह आदेश जारी किए हैं।
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