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सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित : डॉ. नरवाल
Mon, 19 Aug 2024 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 19 Aug 2024 12:01 AM IST
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जिला उपायुक्त ने की लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाने की अपील, उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन न करें। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानी कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की दीवार पर लेखन व पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।
इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली या टेलीफोन के खंभे और स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन न करें। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानी कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की दीवार पर लेखन व पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।
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इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली या टेलीफोन के खंभे और स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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