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Charkhi Dadri News: चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
Wed, 13 Mar 2024 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 13 Mar 2024 01:05 AM IST
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चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव में लापरवाही या देरी बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चुनाव अधिनियम-1951 में दी गई शक्तियों के अनुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को चुनाव ड्यूटी गंभीरता और निष्पक्षता से निभाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गईं हैं। चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारु रूप से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों, वाहनों समेत कई उपकरणों की जरूरत होती है।
कई बार देखने में आया है कि जिला के कुछ विभागाध्यक्ष बिना किसी कारण के जानबूझकर चुनाव ड्यूटी देने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, जिससे चुनाव कार्य में बाधा आने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय में वाहनों और उपकरणों आदि को सही और चालू हालत में रखना सुनिश्चित करें और चुनाव प्रक्रिया के लिए मांग अनुसार तुरंत कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, वाहनों और उपकरणों को उपलब्ध करवाएं। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही या देरी बरतने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को चुनाव अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को चुनाव ड्यूटी गंभीरता और निष्पक्षता से निभाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गईं हैं। चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारु रूप से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों, वाहनों समेत कई उपकरणों की जरूरत होती है।
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कई बार देखने में आया है कि जिला के कुछ विभागाध्यक्ष बिना किसी कारण के जानबूझकर चुनाव ड्यूटी देने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, जिससे चुनाव कार्य में बाधा आने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय में वाहनों और उपकरणों आदि को सही और चालू हालत में रखना सुनिश्चित करें और चुनाव प्रक्रिया के लिए मांग अनुसार तुरंत कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, वाहनों और उपकरणों को उपलब्ध करवाएं। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही या देरी बरतने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को चुनाव अधिनियम 1951 के तहत सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
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