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Charkhi Dadri News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 25 साल कैद की सजा

Wed, 17 Jan 2024 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 17 Jan 2024 01:18 AM IST
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25 years imprisonment to the accused of raping
चरखी दादरी। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिला के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 25 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी शेखर को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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अक्तूबर 2021 में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिला के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। सदर थाना में इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि मई 2019 से अगस्त 2020 तक कई बार किशोरी से दुष्कर्म किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने इस मामले में आरोपी शेखर को दोषी करार देते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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किशोरी को सौतेली मां लाई थी अपनी बहन के घर
किशोरी को उसकी सौतेली मां अपने साथ अपनी बहन के घर लेकर आई थी। पीड़िता की सौतेली मां की बहन का घर दादरी जिले के एक गांव में है। वहां वो किशोरी कई दिनों तक रुकी और उसी दौरान उससे दोषी करार दिए गए युवक ने कई बार दुष्कर्म किया।
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