फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   20 years imprisonment for rape accused

Charkhi Dadri News: रिश्ते में पोती लगने वाली नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 04 Jan 2025 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 04 Jan 2025 12:44 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for rape accused
चरखी दादरी। रिश्ते में पोती लगने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे पांच माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। दादरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने उसके अपराध को संगीन माना और नरमी बरतने से इन्कार करते हुए यह सजा सुनाई।
विज्ञापन

दादरी पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि दादरी महिला थाने में वर्ष 2023 में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका चाचा उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर खेत में ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

पुलिस ने अविलंब मामला दर्ज कर पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए थे। इसके बाद जांच इकाई ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। 2 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने दोषी को 20 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी थाना व चौकी प्रबंधकों समेत अनुसंधानकर्ताओं को महिला विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई और कोर्ट में मजबूत पैरवी कर दोषी को सजा दिलाने के निर्देश दिए हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने मजबूत पैरवी कर दोषी को कोर्ट से सजा दिलाई है। -अर्श वर्मा, एसपी, चरखी दादरी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed