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Charkhi Dadri News: कोर्ट ने हत्या व दुष्कर्म के दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Sat, 15 Mar 2025 10:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 15 Mar 2025 10:07 PM IST
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कोर्ट::
- आरोपी ने अपने गांव के ही व्यक्ति की वर्ष 2018 में की थी हत्या, वहीं, बिहार निवासी व्यक्ति ने श्रमिक युवती से किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। गांव घसौला में मर्डर करने और एक गांव में युवती से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपियों पर 10 हजार व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2018 में सदर पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें घसौला निवासी राजेंद्र ने बताया कि उनके बड़े भाई अत्तर सिंह बिजली विभाग से सेवानिवृत्त थे। रात को अत्तर सिंह खाना खाकर घर के दूसरे कमरे में सोए थे। सुबह जब उन्होंने देखा तो अत्तर सिंह के शरीर पर चोटें लगी थीं। वह बेहोशी की हालत में थे। इसके बाद अस्पताल में चिकित्सकों ने अत्तर सिंह को मृत घोषित कर दिया।
बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की। अब हत्या के आरोपी घसौला निवासी राकेश उर्फ सोनू व उशील उर्फ सुशील को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। सेशन जज नरेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में राकेश उर्फ सोनू को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं, दूसरे मामले में एडिशनल सेशन जज जसबीर सिंह कुंडू की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी बिहार के जिला सेखपुरा सराय व गांव कसार निवासी राहुल उर्फ चमरू को उम्रकैद की सजा व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में दोषी राहुल उर्फ चमरू ने एक गांव स्थित ईंट भट्ठा पर काम करने वाली एक युवती से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट में पेश करने पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।
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- आरोपी ने अपने गांव के ही व्यक्ति की वर्ष 2018 में की थी हत्या, वहीं, बिहार निवासी व्यक्ति ने श्रमिक युवती से किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। गांव घसौला में मर्डर करने और एक गांव में युवती से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपियों पर 10 हजार व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2018 में सदर पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें घसौला निवासी राजेंद्र ने बताया कि उनके बड़े भाई अत्तर सिंह बिजली विभाग से सेवानिवृत्त थे। रात को अत्तर सिंह खाना खाकर घर के दूसरे कमरे में सोए थे। सुबह जब उन्होंने देखा तो अत्तर सिंह के शरीर पर चोटें लगी थीं। वह बेहोशी की हालत में थे। इसके बाद अस्पताल में चिकित्सकों ने अत्तर सिंह को मृत घोषित कर दिया।
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बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की। अब हत्या के आरोपी घसौला निवासी राकेश उर्फ सोनू व उशील उर्फ सुशील को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। सेशन जज नरेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में राकेश उर्फ सोनू को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं, दूसरे मामले में एडिशनल सेशन जज जसबीर सिंह कुंडू की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी बिहार के जिला सेखपुरा सराय व गांव कसार निवासी राहुल उर्फ चमरू को उम्रकैद की सजा व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में दोषी राहुल उर्फ चमरू ने एक गांव स्थित ईंट भट्ठा पर काम करने वाली एक युवती से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट में पेश करने पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।