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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा बिजली निगम में सेवा सुरक्षा नियम लागू
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सचिव की तरफ से निर्देश जारी
चंडीगढ़। हरियाणा बिजली निगम में सेवा सुरक्षा नियम लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से अनुबंधित कर्मियों को 58 साल तक सेवा सुरक्षा देने का नियम लागू किया गया है। इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं।
इससे पहले राज्य बिजली विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करने के लिए विभाग की ओर से पांच अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करवाया जा सके।
कमेटी सभी अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करने के साथ-साथ पात्र और अपात्र कर्मचारियों की सूची भी तैयार करेगी। कमेटी को अपनी प्रक्रिया 10 दिन में पूरी करनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य में किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को सेवा सुरक्षा पाने के लिए 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इसमें से प्रत्येक वर्ष में उसको न्यूनतम 240 कार्य दिवसों का वेतन मिला हो।
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चंडीगढ़। हरियाणा बिजली निगम में सेवा सुरक्षा नियम लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से अनुबंधित कर्मियों को 58 साल तक सेवा सुरक्षा देने का नियम लागू किया गया है। इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं।
इससे पहले राज्य बिजली विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करने के लिए विभाग की ओर से पांच अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करवाया जा सके।
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कमेटी सभी अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करने के साथ-साथ पात्र और अपात्र कर्मचारियों की सूची भी तैयार करेगी। कमेटी को अपनी प्रक्रिया 10 दिन में पूरी करनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य में किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को सेवा सुरक्षा पाने के लिए 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इसमें से प्रत्येक वर्ष में उसको न्यूनतम 240 कार्य दिवसों का वेतन मिला हो।
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