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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Pay salary to project workers by August 30, otherwise stop the salary of senior officials: High Court, Haryana News

प्रोजेक्ट कर्मियों को 30 अगस्त तक वेतन का भुगतान करें, वरना उच्च अधिकारियों का वेतन रोकें : हाईकोर्ट

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-कोर्ट ने चार माह से वेतन न मिलने की जानकारी पर सरकार को लगाई फटकार
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-केंद्र सरकार से ग्रांट न मिलने की हरियाणा सरकार की दलीलों को भी किया खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को चार महीनों से वेतन का भुगतान न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के बकाया वेतन का भुगतान हर हाल में 30 अगस्त तक कर दिया जाए। ऐसा न होने पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अभियंता प्रमुख का वेतन अदालत की अनुमति के बिना जारी न किया जाए।



याचिका दाखिल करते हुए दीपक व अन्य ने बताया कि वह जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में प्रोजेक्ट कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। याची ने बताया कि 4 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया कि केंद्र से अनुदान की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है जिससे वेतन अटका है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने स्पष्ट किया कि वेतन का भुगतान केंद्र सरकार से मिलने वाली 60% ग्रांट पर निर्भर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्मचारी राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम कर रहे हैं। इसलिए वेतन का भुगतान राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा, प्रोजेक्ट अभी भी चालू है और कर्मचारी न्यूनतम वेतन पर कार्यरत हैं ऐसे में उन्हें फंड मिलने की अनिश्चित प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं का बकाया वेतन 30 अगस्त तक हर हाल में जारी किया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अभियंता प्रमुख की तनख्वाह भी रोकी जाएगी जब तक कि अदालत से विशेष अनुमति न ली जाए। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है।
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