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पंचकूला स्कूल कांड: अब सुरक्षा होगी कड़ी, बैग भी जांचे जाएंगे; लापरवाही पर स्कूल मुखिया होंगे जिम्मेदार
Wed, 04 Nov 2026 10:21 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:21 AM IST
सार
मौलिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को सरकारी व निजी स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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हरियाणा शिक्षा विभाग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित सरकारी मॉडल प्राइमरी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची के साथ हुई घटना के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्ती कर दी है।
मौलिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को सरकारी व निजी स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित स्कूल मुखिया पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
स्कूलों को पांच प्रमुख निर्देश
बैग की जांच: पहले पीरियड में कक्षा प्रभारी या शिक्षक सभी बच्चों के स्कूल बैग जांचेंगे। कोई आपत्तिजनक सामान मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
गेट पर पहरा: स्कूल शुरू होने के बाद मुख्य गेट पर ताला रहेगा। चौकीदार तैनात होगा। उसके नहीं होने पर ग्रुप-डी कर्मचारी की ड्यूटी लगानी होगी।
छुट्टी पर निगरानी: सभी बच्चों के कक्षा से निकलने के बाद ही शिक्षक बाहर जाएंगे। स्कूल बंद करने से पहले प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण करना होगा।
परिसर में गश्त: खाली पीरियड में पीटीआई, डीपीई या अन्य शिक्षक स्कूल परिसर का लगातार निरीक्षण करेंगे।
हाउस प्रणाली: बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन हाउस प्रणाली लागू करनी होगी।
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मौलिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को सरकारी व निजी स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित स्कूल मुखिया पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
स्कूलों को पांच प्रमुख निर्देश
बैग की जांच: पहले पीरियड में कक्षा प्रभारी या शिक्षक सभी बच्चों के स्कूल बैग जांचेंगे। कोई आपत्तिजनक सामान मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
गेट पर पहरा: स्कूल शुरू होने के बाद मुख्य गेट पर ताला रहेगा। चौकीदार तैनात होगा। उसके नहीं होने पर ग्रुप-डी कर्मचारी की ड्यूटी लगानी होगी।
छुट्टी पर निगरानी: सभी बच्चों के कक्षा से निकलने के बाद ही शिक्षक बाहर जाएंगे। स्कूल बंद करने से पहले प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण करना होगा।
परिसर में गश्त: खाली पीरियड में पीटीआई, डीपीई या अन्य शिक्षक स्कूल परिसर का लगातार निरीक्षण करेंगे।
हाउस प्रणाली: बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन हाउस प्रणाली लागू करनी होगी।