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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   On the lines of property dealers, HSVP will buy and sell private properties, will take commission, Haryana News

Chandigarh-Haryana News: प्रॉपर्टी डीलर की तर्ज पर एचएसवीपी करेगा निजी संपत्तियों की खरीद व बिक्री, लेगा कमीशन

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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया पोर्टल, पांच शहरों के लिए नीलामी की तिथि घोषित
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रियल एस्टेट कारोबारियों ने जताई नाराजगी, मुख्यमंत्री नायब सैनी से लगाई गुहार



अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) अब प्रॉपर्टी डीलर की तर्ज पर निजी संपत्तियों की खरीद-बिक्री का काम करेगा। प्रॉपर्टी की खरीद पूरी होने पर एचएसवीपी दोनों पक्षों से कमीशन भी लेगा। एचएसवीपी ने इसके लिए पोर्टल लॉन्च कर पांच शहरों में नीलामी की तारीख भी घोषित कर दी है। वहीं, हरियाणा के रियल एस्टेट कारोबारियों ने इसका विरोध जताया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।
एचएसवीपी के मुताबिक नई नीति का मकसद निजी संपत्ति बिक्री-खरीद पोर्टल के माध्यम से विक्रेता और क्रेता के बीच लेन-देन में पारदर्शिता, निष्पक्ष और कानूनी रूप से एक तंत्र विकसित करना है। इसमें अनियमितताएं व कदाचार की संभावनाएं न के बराबर होंगी और लेन-देन सुगम होगा। भविष्य में खरीद-बिक्री का पोर्टल राजस्व विभाग के केंद्रीकृत पोर्टल से एकीकृत होगा और सभी संपत्तियों की पहचान शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) की विशिष्ट संपत्ति आईडी से होगी। एचएसवीपी के मुताबिक रोहतक में 24 सितंबर, हिसार में 25 सितंबर, पंचकूला में 26 सितंबर, फरीदाबाद में 27 सितंबर और गुरुग्राम में 28 सितंबर को नीलामी होगी।
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क्रेता व विक्रेता को पंजीकरण के लिए देने होंगे दस हजार, वापस नहीं होगी राशि

यदि कोई क्रेता व विक्रेता किसी संपत्ति को एचएसवीपी के माध्यम से खरीदना और बेचना चाहता है तो इसके लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के दौरान विक्रेता व क्रेता को दस हजार का शुल्क व जीएसटी देना होगा। यह राशि वापस नहीं होगी। इसके साथ ही विक्रेता जब अपनी प्रॉपर्टी को सूचीबद्ध करवाएगा तो उसे मांगी गई कीमत का 0.25 फीसदी और बोली स्वीकृत होने पर क्रेता को अंतिम बोली की राशि का 0.50 फीसदी भुगतान एचएसवीपी को देना होगा। बोली पूरी होने के बाद यदि कोई पक्ष एकतरफा लेन-देन रद्द कर देता है तो अग्रिम कमीशन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा पक्ष भुगतान किए गए अग्रिम कमीशन की वापसी का हकदार होगा। संपत्ति केवल उन्हीं आवंटियों की सूचीबद्ध होगी जिनके स्वामित्व दस्तावेज वैध हैं।
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रियल एस्टेट कारोबारियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा : प्रॉपर्टी कंसलटेंट

हरियाणा प्रॉपर्टी कंसलटेंट फेडरेशन ने निजी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के लिए पोर्टल और नीति पर आपत्ति जताई। फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने इस नीति को अस्पष्ट और जोखिम भरा बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी की स्थापना जमीन आवंटन के लिए की गई थी न कि निजी व्यक्तियों के बीच खरीद-फरोख्त में मध्यस्थ बनने के लिए। अब एचएसवीपी निजी पार्टियों के बीच एक प्रॉपर्टी एजेंट की तरह भूमिका निभाएगा जो उसकी मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विक्रेता सौदे से पीछे हटता है तो खरीदार को न तो पैसे मिलेंगे न ही प्रॉपर्टी का कब्जा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हजारों पंजीकृत प्रॉपर्टी कंसलटेंट राज्य को बड़ा राजस्व देते हैं लेकिन एचएसवीपी इस नीति के जरिये छोटे फायदे के लिए उनके अधिकार और अस्तित्व की अनदेखी कर रहा है।
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