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Chandigarh-Haryana News: पोल-लाइन शिफ्टिंग की नई दरें, अब घर बैठे कर सकेंगे आवेदन

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- यूएचबीवीएन ने जारी की नई एसओपी, एलटी और 11 केवी लाइन हटाने का खर्च तय, पोल की ऊंचाई के हिसाब से भी शुल्क
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। घर के सामने बिजली का पोल, छत के ऊपर से गुजरती लाइन या निर्माण में बाधा बन रही बिजली की तारें हटवाने के लिए अब पहले की तरह ऑफलाइन व्यवस्था में उपभोक्ताओं को निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने बिजली पोल और 11 केवी तक की लाइन शिफ्टिंग के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1912 से आवेदन के साथ नई व्यवस्था में लाइन की क्षमता और पोल की ऊंचाई के आधार पर शुल्क तय किया गया है।


नए शुल्क के तहत एलटी लाइन शिफ्ट कराने पर 477 से 549 रुपये प्रति मीटर और 11 केवी लाइन के लिए 571 से 908 रुपये प्रति मीटर देने होंगे। नौ मीटर का पोल शिफ्ट कराने का शुल्क 5772 रुपये और 11 मीटर के पोल का 11334 रुपये तय किया गया है।
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नई व्यवस्था में आवेदन के बाद संबंधित एसडीओ मौके की जांच करेगा। तकनीकी रूप से शिफ्टिंग संभव होने और जरूरी रास्ता उपलब्ध होने पर लागत का आकलन किया जाएगा। रास्ते की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी। यह सुविधा आम उपभोक्ताओं के लिए है जबकि बिल्डर, डेवलपर, निजी कॉलोनाइजर, सरकारी विभाग और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वास्तविक लागत चुकानी होगी। निगम ने भवनों के पास बिजली लाइनों के लिए सुरक्षा दूरी भी स्पष्ट की है। 11 केवी तक की लाइन के लिए भवन से 3.7 मीटर की ऊंचाई और 1.2 मीटर की क्षैतिज दूरी जरूरी होगी।
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पोल या लाइन शिफ्ट करने के नियम
बिजली पोल या लाइन शिफ्टिंग के लिए उपभोक्ता तब आवेदन कर सकता है जब पोल निजी परिसर, मकान के प्रवेश मार्ग या प्रस्तावित निर्माण में बाधा बन रहा हो अथवा लाइन से सुरक्षा संबंधी जोखिम हो। सड़क या अन्य निर्माण कार्य के कारण भी शिफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। हर मामले में निगम का एसडीओ मौके की जांच करेगा। शिफ्टिंग तभी होगी जब तकनीकी रूप से संभव हो और आवश्यक रास्ता उपलब्ध हो। स्वीकृति स्वतः नहीं मिलेगी।
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