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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Now MLAs can get loan of Rs 1 crore to buy car and flat, new amendment implemented, haryana news

Chandigarh-Haryana News: सरकार ने माननीयों का बढ़ाया मान

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अब कार व फ्लैट खरीदने के लिए विधायकों को मिलेगा एक करोड़ का ऋण
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-राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद संशोधन लागू, नोटिफिकेशन जारी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के माननीयों का मान बढ़ाया है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का ऋण और प्रतिमाह 10 हजार रुपये विशेष यात्रा भत्ता देगी। इससे संबंधित दोनों नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। विधायक मकान-फ्लैट निर्माण व कार खरीदने के उद्देश्य से अब ऋण ले सकते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है।



नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए ऋण पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हट गया है। इसके तहत एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। वहीं, कोई सदस्य पहली बार अग्रिम ऋण प्राप्त करने के बाद अगर उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन व ब्याज की वसूली पूर्ण होते ही तत्काल दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने पर हकदार है। अगर कोई सदस्य अपना मकान बनाने की अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से दस लाख की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है तो यह अपने मकान की बड़ी मरम्मत व बदलाव करवाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये निकासी करने का भी हकदार है। वहीं, विधायक खुद या उनके परिवारजन भारत में कहीं भी यात्रा कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह का भत्ता मिलेगा। पहले यह भत्ता एक लाख रुपये सालाना मिलता था जो अब नए संशोधन के बाद 1.20 लाख हो गया है।
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