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Chandigarh-Haryana News: निवास प्रमाण-पत्र, डीएससी-ओएससी के लिए तिथि की बाध्यता नहीं

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चंडीगढ़। संयुक्त पात्रता परीक्षा(सीईटी)-2025 के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के कुछ प्रश्नों के जवाब आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने निवास प्रमाण-पत्र के अलावा डीएससी (वंचित अनुसूचित जाति) व ओएससी (अन्य अनुसूचित जाति) को लेकर स्पष्ट किया कि यह प्रमाण-पत्र किसी भी तिथि के अपलोड किए जा सकते हैं।
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हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्नों का जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि का प्रमाण-पत्र अपलोड कर सकता है। इसी तरह से डीएससी और ओएससी प्रमाण-पत्र के लिए भी किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। सीईटी पोर्टल पर रविवार तक विजिटरों की संख्या 16,28,157 हो गई। ब्यूरो
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