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लंबी हिरासत उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, आरोपी को मिलनी चाहिए जमानत: हाईकोर्ट

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लंबी हिरासत उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, आरोपी को मिलनी चाहिए जमानत: हाईकोर्ट
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-हिसार में दो करोड़ रंगदारी मांगने के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कारोबारी से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी रोहित लूरा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस मनीषा बत्रा की पीठ ने कहा कि अभी ट्रायल में लंबा समय लगेगा और अभी हिरासत किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी।

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता काव्यायन बंसल उर्फ किट्टू बंसल को 5 जुलाई 2024 को एक वाइस मैसेज आया, जिसमें दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। मैसेज में रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जांच में पता चला कि काॅल हिसार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर राकेश उर्फ काला द्वारा की गई थी। उसने पूछताछ में स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता का नंबर और जानकारी उसे आरोपी रोहित लूरा ने दी थी। रोहित पहले से ही एक अन्य रंगदारी व हथियारों के मामले में जेल में बंद था। उसने पूछताछ में कबूल किया कि वह व्यापारियों की जानकारी जुटाकर गैंगस्टर तक पहुंचाता था। राज्य की ओर से आपत्ति जताई गई कि रोहित पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हैं और सिर्फ सह-आरोपी के बयानों के आधार पर उसे फंसाया गया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकाॅर्ड का अध्ययन करने के बाद यह माना कि आरोपित का ट्रायल लंबा चल सकता है और उसे जेल में रखने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी के बयान मात्र से आरोपी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने रोहित को सशर्त जमानत दी है। उसे हर महीने की पहली सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और अपना पता, मोबाइल नंबर व आधार-पैन कार्ड की जानकारी अदालत में देनी होगी। अगर वह इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।
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