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Chandigarh-Haryana News: कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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- स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रश्न विषय से असंबंधित होने को दी गई थी चुनौती
- हाईकोर्ट ने भर्ती पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार व एचपीएससी को जारी किया नोटिस
चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कृषि विकास अधिकारी के पदों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से जारी चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार व एचपीएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न उस विषय से संबंधित ही नहीं थे जिसके लिए भर्ती की जा रही है।
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने 14 नवंबर को घोषित स्क्रीनिंग परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान स्वरूप में चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि स्क्रीनिंग परिणाम रद्द किया जाए या तो प्रासंगिक सिलेबस के आधार पर परीक्षा दोबारा कराई जाए या नौ हटाए गए प्रश्नों के कारण हुई नकारात्मक अंकन को देखते हुए समानुपातिक मुआवजा अंक देकर पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यदि चयन प्रक्रिया को इसी प्रकार आगे बढ़ने दिया गया तो संबंधित विषय की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया विषय के अनुरूप प्रश्नों के साथ ही पूरी की जानी चाहिए ताकि पदों के अनुरूप उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन हो सके। दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद अदालत ने पाया कि प्रश्न पत्र में शामिल कुछ प्रश्न भर्ती के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। इसलिए चयन प्रक्रिया की आगे की कार्यवाही अभी के लिए आगे बढ़ने देना ठीक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
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- हाईकोर्ट ने भर्ती पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार व एचपीएससी को जारी किया नोटिस
चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कृषि विकास अधिकारी के पदों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से जारी चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार व एचपीएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न उस विषय से संबंधित ही नहीं थे जिसके लिए भर्ती की जा रही है।
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने 14 नवंबर को घोषित स्क्रीनिंग परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान स्वरूप में चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि स्क्रीनिंग परिणाम रद्द किया जाए या तो प्रासंगिक सिलेबस के आधार पर परीक्षा दोबारा कराई जाए या नौ हटाए गए प्रश्नों के कारण हुई नकारात्मक अंकन को देखते हुए समानुपातिक मुआवजा अंक देकर पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यदि चयन प्रक्रिया को इसी प्रकार आगे बढ़ने दिया गया तो संबंधित विषय की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया विषय के अनुरूप प्रश्नों के साथ ही पूरी की जानी चाहिए ताकि पदों के अनुरूप उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन हो सके। दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद अदालत ने पाया कि प्रश्न पत्र में शामिल कुछ प्रश्न भर्ती के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। इसलिए चयन प्रक्रिया की आगे की कार्यवाही अभी के लिए आगे बढ़ने देना ठीक नहीं होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
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