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Haryana: सेवानिवृत्ति के बाद 90 दिन के लिए पुनर्नियुक्त होंगे आईपीएस आलोक कुमार राय, डीजी जेल की जिम्मेदारी
Wed, 01 Oct 2025 10:09 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 01 Oct 2025 10:09 AM IST
सार
पुनर्नियुक्ति के बाद आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार राय को डीजी, जेल, हरियाणा, पंचकूला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति आईपीएस कैडर नियम 1954 के प्रावधान 9(1)(ए) के तहत की गई है।
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आलोक कुमार राय
- फोटो : फाइल
विस्तार
हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार राय (1991 बैच) को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त करने का फैसला लिया है। राय 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्हें एक अक्तूबर से 90 दिन की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है।
पुनर्नियुक्ति के बाद उन्हें डीजी, जेल, हरियाणा, पंचकूला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति आईपीएस कैडर नियम 1954 के प्रावधान 9(1)(ए) के तहत की गई है।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी सेवा शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। आदेश की प्रति राज्यपाल सचिवालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। पहले भी आईपीएस आलोक राय डीजी जेल के पद पर तैनात रहे।
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पुनर्नियुक्ति के बाद उन्हें डीजी, जेल, हरियाणा, पंचकूला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति आईपीएस कैडर नियम 1954 के प्रावधान 9(1)(ए) के तहत की गई है।
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गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी सेवा शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। आदेश की प्रति राज्यपाल सचिवालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। पहले भी आईपीएस आलोक राय डीजी जेल के पद पर तैनात रहे।
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