फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Electricity connection not received even after five months, SDO fined

Chandigarh-Haryana News: पांच माह बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, एसडीओ पर जुर्माना

विज्ञापन
- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने तत्कालीन ड्यूटी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता को भी भेजा कारण बताओ नोटिस
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली अधिकारियों की लापरवाही का संज्ञान लिया है। आयोग को हिसार के एक शिकायतकर्ता के मामले में सुनवाई करते हुए लापरवाही मिली है। आवेदन के 15 दिनों के अंदर बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए लेकिन 5 माह बाद भी कनेक्शन नहीं दिया गया। गलत तरीके से डिमांड नोटिस भी भेज दिया गया। आयोग ने प्रकरण को गंभीर लापरवाही मानते हुए एसडीओ पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। शिकायतकर्ता को भी 1500 रुपये का हर्जाना दिया जाएगा। 26 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अनुसार हिसार निवासी शिकायतकर्ता ने 15 जुलाई को एलटी (लो टेंशन) श्रेणी के तहत नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि 15 दिनों में कनेक्शन देने के बजाय दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 5 माह में भी कनेक्शन नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाए कि नारनाैंद उप मंडल कार्यालय के अधिकारियों ने जानबूझकर 300 मीटर के दायरे में होने के बावजूद 1 लाख 96 हजार 126 रुपये का एस्टीमेट और डिमांड नोटिस बनाकर भेज दिया। आयोग में पहली और दूसरी अपील की गई फिर भी कनेक्शन नहीं दिया गया और न ही एस्टीमेट में सुधार किया गया। आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बाद ही 11 नवंबर को 1 लाख 3 हजार 410 रुपये का सही एस्टीमेट जारी किया गया। आयोग ने अपने बयान में कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे जानबूझकर की गई गलती बताया। आयोग ने उप मंडल पर तैनात तत्कालीन ड्यूटी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed