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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Distance of stone crusher units reduced will be closed within a month in case of violation

Chandigarh-Haryana News: स्टोन क्रशर इकाइयों की दूरी घटाई उल्लंघन पर एक माह में होंगी बंद

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- गांव की फिरनी से इकाई की दूरी 500 मीटर, सड़क, नहर, रेललाइन, बांध व वनक्षेत्र से 250 मीटर तय
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- पहली बार किसी खनन क्षेत्र व छोटी पहाड़ी से न्यूनतम दूरी 100 मीटर तय



अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। प्रदेश में स्टोन क्रशर इकाइयों के संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों से नई दूरी तय करते हुए पांच नए मानक निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रमुख तौर पर गांव की फिरनी से इकाई की दूरी 500 मीटर और सड़क, नहर, रेललाइन, बांध व वनक्षेत्र से 250 मीटर निर्धारित की गई है जोकि पहले क्रमश: एक किमी और 500 मीटर दूरी तय थी। वहीं, गांव की फिरनी नहीं होने पर आबादी के आधार पर दूरी मापी जाएगी।



साथ ही पहली बार किसी खनन क्षेत्र व छोटी पहाड़ी से न्यूनतम दूरी 100 मीटर तय की गई है। इकाइयों को एक माह के अंदर नए मानक को पूरा करने या इकाई दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का समय दिया गया है वरना 30 दिन के अंदर इकाई बंद करनी होगी।
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नए मानक और दिशा-निर्देश हरियाणा सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण की ओर से जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा निर्धारित करना है।
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यह हैं नए मानक



1. स्टोन क्रशिंग इकाइयां कच्ची सामग्री सिर्फ अधिकृत खनन पट्टा धारकों से प्राप्त करेंगी। साथ ही उत्पादन डेटा, कर, शुल्कों के भुगतान की जानकारी देंगी।



2. सभी विद्यमान स्टोन क्रशर इकाइयों को यह अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष के अंदर वायु प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय करने होंगे।



3. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मंजूरी के समय तय क्रशिंग इकाइयों के परिसर और आवासीय जोन के अंदर वाहनों के संचालन के लिए धातु की सड़क का निर्माण करना होगा।



4. स्टोन क्रशर के चारों तरफ हरित पट्टी होनी चाहिए।
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