{"_id":"6895fb1679076f83d20276d0","slug":"contempt-petition-against-the-government-dismissed-in-dsp-seniority-list-dispute-court-news-haryana-news-chandigarh-haryana-news-c-16-1-pkl1069-785468-2025-08-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: डीएसपी वरिष्ठता सूची विवाद में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: डीएसपी वरिष्ठता सूची विवाद में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज
विज्ञापन
पूर्व क्रिकेटर व डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने दायर की थी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार को राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सेवा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को लेकर उत्पन्न विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर व डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवीएसएन प्रसाद सहित अन्य के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की थी।
याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि 28 मई 2024 को पारित अदालत के आदेश का उल्लंघन ही नहीं हुआ है जिसको लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि मूल याचिका में दिए गए आदेश में ग्रेडेशन सूची के आधार पर पदोन्नति के लिए नाम भेजने पर रोक लगाई थी लेकिन राज्य सरकार नाम भेज दिए। सरकार ने बताया कि आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रेडेशन सूची के बजाय नियमों के अनुसार तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर नाम भेजे थे। विभाग में डीएसपी की वरिष्ठता सूचियों को राज्य सरकार से 27 अगस्त 2024 को मंजूरी मिल गई थी। इन अनुमोदित वरिष्ठता सूचियों के आधार पर ही पदोन्नति के लिए नाम भेजे गए।
सरकार ने बताया कि 4 मई 2024 को यानी अदालत के 28 मई के निर्देश से पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति के लिए नामों का प्रस्ताव भेज दिया था। अधिकारियों की पुष्टिकरण की तिथि के आधार पर तय की गई वरिष्ठता पर आधारित था। सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता और अन्य खिलाड़ियों को 2002 के नियमों के नियम-10 में छूट दी गई थी जिससे उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करने के लिए दी गई परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सके, अन्यथा उन्हें सेवा से हटा दिया जाता।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार को राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सेवा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को लेकर उत्पन्न विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर व डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवीएसएन प्रसाद सहित अन्य के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की थी।
याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि 28 मई 2024 को पारित अदालत के आदेश का उल्लंघन ही नहीं हुआ है जिसको लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि मूल याचिका में दिए गए आदेश में ग्रेडेशन सूची के आधार पर पदोन्नति के लिए नाम भेजने पर रोक लगाई थी लेकिन राज्य सरकार नाम भेज दिए। सरकार ने बताया कि आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रेडेशन सूची के बजाय नियमों के अनुसार तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर नाम भेजे थे। विभाग में डीएसपी की वरिष्ठता सूचियों को राज्य सरकार से 27 अगस्त 2024 को मंजूरी मिल गई थी। इन अनुमोदित वरिष्ठता सूचियों के आधार पर ही पदोन्नति के लिए नाम भेजे गए।
विज्ञापन
सरकार ने बताया कि 4 मई 2024 को यानी अदालत के 28 मई के निर्देश से पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति के लिए नामों का प्रस्ताव भेज दिया था। अधिकारियों की पुष्टिकरण की तिथि के आधार पर तय की गई वरिष्ठता पर आधारित था। सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता और अन्य खिलाड़ियों को 2002 के नियमों के नियम-10 में छूट दी गई थी जिससे उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करने के लिए दी गई परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सके, अन्यथा उन्हें सेवा से हटा दिया जाता।
विज्ञापन