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Chandigarh-Haryana News: बीबीएमबी डैम विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित, अवमानना पर सुनवाई स्थगित

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-सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की पंजाब सरकार ने दी जानकारी
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-हाईकोर्ट ने हरियाणा को पानी देने का दिया था आदेश, पालन नहीं हुआ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा को पानी देने और वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने 6 मई को पारित उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक में लिए गए फैसले का अनुपालन करने के आदेश दिए गए थे। इसके तहत हरियाणा के लिए पानी छोड़ने के आदेश थे।
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पंजाब सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इस अदालत द्वारा बीबीएमबी मामले में पारित सभी आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई रोकी जाए। इस जवाब को देखते में हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर आगे की सुनवाई टाल दी है।
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बीबीएमबी डैम की प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार और अन्य पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हाईकोर्ट ने 6 मई 2025 को आदेश दिया था कि डैम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए व गृह सचिव की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पंजाब सरकार ने इस आदेश को लागू नहीं किया और जानबूझकर उसमें बाधा डाली।
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