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नशे पर वार: हरियाणा में 860 नशा तस्करों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र
Thu, 29 May 2025 08:06 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
कुलदीप शुक्ला, अमर उजाला, चंडीगढ़
कुलदीप शुक्ला, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 08:06 PM IST
सार
हरियाणा के 860 नशा तस्करों के खिलाफ 10 वर्षों में तीन या उससे अधिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। इन्हीं तस्करों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सभी लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है।
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ओपी सिंह
- फोटो : फाइल
विस्तार
हरियाणा सरकार प्रदेश में नशा तस्करों की चौतरफा कमर तोड़ने में लगी है। अब प्रदेश में 860 नशा तस्करों को मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ बंद करने की तैयारी है।
हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर सिफारिश की है। इस पत्र के साथ प्रदेश के 860 नशा तस्करों के नाम, पते और उनके खिलाफ दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे की विस्तृत जानकारी की सूची अटैच की गई है।
प्रदेश के इन 860 नशा तस्करों के खिलाफ 10 वर्षों में तीन या उससे अधिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। इन्हीं तस्करों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सभी लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है।
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हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर सिफारिश की है। इस पत्र के साथ प्रदेश के 860 नशा तस्करों के नाम, पते और उनके खिलाफ दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे की विस्तृत जानकारी की सूची अटैच की गई है।
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प्रदेश के इन 860 नशा तस्करों के खिलाफ 10 वर्षों में तीन या उससे अधिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। इन्हीं तस्करों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सभी लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है।
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