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Palwal News: 17 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए केस, बच्चे की आंख में गुलेल से मारी थी चोट
Mon, 09 Oct 2023 10:24 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, पलवल
अमर उजाला नेटवर्क, पलवल
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 09 Oct 2023 10:24 PM IST
सार
हरियाणा के पलवल जिले में 17 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर 10 वर्षीय बच्चे के गुलेल से चोट मारने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पलवल जिले के उटावड़ गांव में 17 महीन पहले एक बच्चे 10 वर्षीय बच्चे की आंख में गुलेल से चोट लग गई थी। चोट मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया गया है। मामला अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने घटना के समय ही इसकी शिकायत उटावड़ थाना में की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
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मामले में डीएसपी एवं एसपी स्तर तक गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने इस मामले में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार की अदालत में याचिका दायर कर केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। अदालत ने अब केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस जांच अधिकारी गुलाब ने बताया कि उटावड़ निवासी अरफान ने केस दर्ज कराया है कि 12 अप्रैल 2022 को उसका 10 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जफर दुकान से सामान लेने गया था। यूनुस ने गुलेल से गुल्ला चलाया। गुलेल का गुल्ला मोहम्मद जफर की दाहिनी आंख में लगा, जिससे आंख में गहरी चोट लगी। बच्चे को नूंह जिला के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल गुरुग्राम में इलाज कराया गया और दो ऑपरेशन हुए।
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इलाज में लगभग छह लाख रुपये खर्च हो गए। इसके बावजूद आंख खराब हो गई। इसकी शिकायत उटावड़ थाने में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद डीएसपी एवं एसपी से की गई। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद सब डिवीजन जूडिशियल मजिस्ट्रेट पवन कुमार की अदालत में याचिका डालकर केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। अब अदालत के आदेश पर यूनुस, साकिर और शौकीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।