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बिल्डर ने विवादित भूमि पर प्लॉट बेच डाले
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2013 10:07 PM IST
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हरियाणा के जिला फतेहाबाद में हिसार रोड पर स्थित एक कालोनी के प्लॉट धारकाें ने कंपनी के अधिकारियाें पर धोखाधड़ी कर पैसे वसूलने और वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए रविवार को दफ्तर पर ताला जड़ दिया।
इसके बाद प्लॉट धारकों ने पुलिस अधीक्षक एससी अत्री से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। एसपी ने डीएसपी नृपजीत सिंह को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
रविवार को कालोनी के 250 प्लॉट धारकों ने एकत्रित होकर विचार-विमर्श किया। इनकी अध्यक्षता कालोनी के रेजीडेंशियल वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान बीएल कटारिया ने की।
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आरोप है कि कंपनी ने पांच साल पहले हिसार रोड पर कालोनी के लिए जमीन खरीदी। इसमें 77 कनाल 19 मरले जमीन विवादित थी। यह जमीन पूर्व में लैंडलॉर्ड विजय चौधरी और उनकी पत्नी नीलम कुमारी के नाम पर थी।
यह जमीन सरप्लस होकर मुजाअराें आदू राम के नाम पर चली गई थी। कंपनी ने आदू राम से यह जमीन खरीद ली। इस जमीन को लेकर विजय चौधरी और नीलम कुमारी ने अदालत की शरण ली और बताया कि उनका सरप्लस का केस हाईकोर्ट में चल रहा है।
हाईकोर्ट की सिंगल बैच ने विजय चौधरी के हक में फैसला दिया था और इस फैसले के विरुद्ध में आदूराम आदि ने डबल बैंच में अपील दायर कर रखी है। इस पर स्थानीय अदालत ने 2009 में जमीन पर स्टे दे दिया।
बीएल कटारिया ने बताया कि कंपनी को सम्मन होने के बाद भी कंपनी के अधिकारियाें ने 77 कनाल 19 मरले जमीन के प्लाट बेचना जारी रखा। 26 अक्तूबर को प्लॉट धारकाें ने कंपनी को अल्टीमेटम दिया तो कंपनी ने 10 नंवबर की तिथि निर्धारित करते कहा कि इस दौरान उनका विवाद निपटा देंगे।
अब कंपनी ने जिला नगर योजनाकार को आवेदन देकर 77 कनाल 19 मरला को छोड़कर बाकी जगह का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा है।
कटारिया ने बताया कि पिछले दिनाें उन्हाेंने कंपनी के हरियाणा प्रभारी लोकेन्द्र वर्मा, सीईओ एसके स्याल, डायरेक्टर मुकंद कुमार और एमडी पीके सोढी से बात की तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी।
वहीं, हरियाणा प्रभारी लोकेन्द्र वर्मा ने कहा कि उसका हरियाणा की किसी भी साइट से कोई संबंध नहीं है। इस मौके पर डीपी यादव, पवन कालापीला, गुलशन अरोड़ा, इंद्रजीत कुबा, जेई बीके शर्मा, संदीप आहूजा, बलदेव बजाज, उग्रसेन बिश्नोई उपस्थित थे।
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इसके बाद प्लॉट धारकों ने पुलिस अधीक्षक एससी अत्री से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। एसपी ने डीएसपी नृपजीत सिंह को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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रविवार को कालोनी के 250 प्लॉट धारकों ने एकत्रित होकर विचार-विमर्श किया। इनकी अध्यक्षता कालोनी के रेजीडेंशियल वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रधान बीएल कटारिया ने की।
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आरोप है कि कंपनी ने पांच साल पहले हिसार रोड पर कालोनी के लिए जमीन खरीदी। इसमें 77 कनाल 19 मरले जमीन विवादित थी। यह जमीन पूर्व में लैंडलॉर्ड विजय चौधरी और उनकी पत्नी नीलम कुमारी के नाम पर थी।
यह जमीन सरप्लस होकर मुजाअराें आदू राम के नाम पर चली गई थी। कंपनी ने आदू राम से यह जमीन खरीद ली। इस जमीन को लेकर विजय चौधरी और नीलम कुमारी ने अदालत की शरण ली और बताया कि उनका सरप्लस का केस हाईकोर्ट में चल रहा है।
हाईकोर्ट की सिंगल बैच ने विजय चौधरी के हक में फैसला दिया था और इस फैसले के विरुद्ध में आदूराम आदि ने डबल बैंच में अपील दायर कर रखी है। इस पर स्थानीय अदालत ने 2009 में जमीन पर स्टे दे दिया।
बीएल कटारिया ने बताया कि कंपनी को सम्मन होने के बाद भी कंपनी के अधिकारियाें ने 77 कनाल 19 मरले जमीन के प्लाट बेचना जारी रखा। 26 अक्तूबर को प्लॉट धारकाें ने कंपनी को अल्टीमेटम दिया तो कंपनी ने 10 नंवबर की तिथि निर्धारित करते कहा कि इस दौरान उनका विवाद निपटा देंगे।
अब कंपनी ने जिला नगर योजनाकार को आवेदन देकर 77 कनाल 19 मरला को छोड़कर बाकी जगह का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा है।
कटारिया ने बताया कि पिछले दिनाें उन्हाेंने कंपनी के हरियाणा प्रभारी लोकेन्द्र वर्मा, सीईओ एसके स्याल, डायरेक्टर मुकंद कुमार और एमडी पीके सोढी से बात की तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी।
वहीं, हरियाणा प्रभारी लोकेन्द्र वर्मा ने कहा कि उसका हरियाणा की किसी भी साइट से कोई संबंध नहीं है। इस मौके पर डीपी यादव, पवन कालापीला, गुलशन अरोड़ा, इंद्रजीत कुबा, जेई बीके शर्मा, संदीप आहूजा, बलदेव बजाज, उग्रसेन बिश्नोई उपस्थित थे।