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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी युवक को 20 साल की कैद
Thu, 06 Jul 2023 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 06 Jul 2023 11:57 PM IST
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भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को पॉक्सो फास्टट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़ित के पिता ने 2022 में तोशाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।
पॉक्सो फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने बरवाला हिसार के कान्हो निवासी दीपक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। धारा 366 में 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी तरह दोषी को 363 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है।
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तोशाम पुलिस ने 2022 में नाबालिग के पिता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़ित के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
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पॉक्सो फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने बरवाला हिसार के कान्हो निवासी दीपक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। धारा 366 में 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी तरह दोषी को 363 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है।
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तोशाम पुलिस ने 2022 में नाबालिग के पिता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़ित के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।