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Bhiwani News: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ
Thu, 01 Feb 2024 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 01 Feb 2024 11:20 PM IST
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भिवानी। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुविधा के लिए शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल को जिले में मजबूती से लागू किया जा रहा है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। असंगठित श्रमिकों को इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। असंगठित श्रमिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सके।
श्रम विभाग की ओर से हरियाणा के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या दिया जाएगा। जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा। जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
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डीसी बताया कि कोई भी श्रमिक ई श्रम डॉट जीओवी डॉट इन पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जा सकता है। पंजीकरण के बाद श्रमिक अपनी जरूरत अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब अप्रवासी श्रमिक भी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और विभाग द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
श्रम पोर्टल पर कौन कर सकते हैं पंजीकरण
ई-श्रम पोर्टल पर छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में शामिल लोग, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े उद्योग के क्षेत्र में शामिल श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही बुनकर, बढ़ई, नमक श्रमिक, ईंट भट्ठों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक आराघर, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, एमएनजीआरजीए श्रमिक, आशा वर्कर्स, दूध बेचने वाले किसान, प्रवासी श्रमिक भी ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 18-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। असंगठित श्रमिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सके।
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श्रम विभाग की ओर से हरियाणा के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या दिया जाएगा। जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा। जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
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डीसी बताया कि कोई भी श्रमिक ई श्रम डॉट जीओवी डॉट इन पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या सरल केंद्र पर जा सकता है। पंजीकरण के बाद श्रमिक अपनी जरूरत अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब अप्रवासी श्रमिक भी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और विभाग द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
श्रम पोर्टल पर कौन कर सकते हैं पंजीकरण
ई-श्रम पोर्टल पर छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में शामिल लोग, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े उद्योग के क्षेत्र में शामिल श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही बुनकर, बढ़ई, नमक श्रमिक, ईंट भट्ठों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक आराघर, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, एमएनजीआरजीए श्रमिक, आशा वर्कर्स, दूध बेचने वाले किसान, प्रवासी श्रमिक भी ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 18-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।