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Bhiwani News: महिलाएं व बच्चे मदद के लिए हेल्पलाइन 181 पर करे संपर्क

Sat, 04 Jan 2025 10:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 04 Jan 2025 10:00 PM IST
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Women and children should contact helpline 181 for help.
सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से बातचीत करते सीजेएम पवन कुमार।
भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीजेएम पवन कुमार ने हिंसा की शिकार महिलाओं से संबंधित केस रजिस्टर की भी जांच की। इन्हें इस केंद्र में इलाज, कानूनी सहायता और मानसिक राहत के लिए परामर्श और सहायता प्रदान की गई है।
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सीजेएम-कम-सचिव ने कहा कि महिलाएं व बच्चे मदद के लिए हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन से महिलाओं व बच्चों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ मिलने में आने वाली परेशानियों के समाधान, हिंसा और उत्पीड़न की शिकायतों के लिए बनाया गया है।
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उन्होंने यहां तैनात अधिकारी से कहा कि सखी वन स्टाप सेंटर पर मदद के लिए आने वाली हर पीड़ित महिला, जिसे निशुल्क कानूनी सहायता या वकील की सेवाएं चाहिए, वह तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यालय में संपर्क करें। सखी वन स्टाप सेंटर द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए, ताकि मुश्किल की घड़ी में महिलाओं को इस केंद्र से सुविधाएं मिल सकें। अगर आम लोगों में इस बारे में जागरूकता होगी तो जरूरतमंद महिलाएं जरूरत पड़ने पर इस सखी वन सेंटर का लाभ उठा सकेंगी।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि सखी सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, तेजाब पीड़ित, मानव तस्करी, बाल विवाह, साइबर क्राइम, गायब होने, अपहरण, दहेज महिलाओं व लड़कियों को वन स्टाप सेंटर पर तत्काल मदद मुहैया करवाई जाती हैं। पीड़ित महिलाओं को एक फोन काल पर तत्काल मदद, पीड़ित महिलाओं के लिए मेडिकल जांच इलाज की व्यवस्था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, आपात स्थिति में रहने-खाने और ईलाज की सुविधा उपलब्ध, सेंटर में कानूनी सलाह के लिए पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराना, साथ ही पीड़ित महिला एवं बालिका को मनोवैज्ञानिक परामर्श और काउंसिलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए।
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