फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Two people were sentenced to life imprisonment in the triple murder case of their brother, sister-in-law and niece.

Bhiwani News: भाई-भाभी और भतीजी के तिहरे हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Oct 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
Two people were sentenced to life imprisonment in the triple murder case of their brother, sister-in-law and niece.
भिवानी। जनवरी 2023 में बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने दो आरोपियों विजेंद्र उर्फ डॉक्टर और उसके दोस्त प्रदीप को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन

औद्योगिक थाना पुलिस के मुताबिक संपत्ति के लालच में 25 जनवरी 2023 की रात आरोपी विजेंद्र उर्फ डॉक्टर ने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर छोटे भाई दिव्यांग राजेश, भाभी सुशीला और नाबालिग भतीजी को जूस में नींद की 60 गोलियां मिलाकर पिलाईं। इससे तीनों गहरी नींद में सो गए। इसके बाद अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर दिया। सुबह होने पर देर तक नहीं उठे तो पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया। नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खोला तो तीनों कमरे में बेसुध मिले। अंदर अंगीठी रखी थी, जो बुझ चुकी थी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जांच में दम घुटने से मौत का तथ्य सामने आया।
विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल
परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने पर पुलिस ने पड़ोसियों के घर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। फुटेज में नजर आ रहे दोनों आरोपियों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। इस दौरान दोनों ने कबूल कर लिया कि भाई की संपत्ति हड़पने के लालच में उन्होंने तीनों को जूस में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं और अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर दिया। ताकि दम घुटकर मर जाए और किसी को शक भी न हो। वे घर में रखे गहने भी चुरा ले गए थे। औद्योगिक पुलिस थाना के तहत सब्जी मंडी पुलिस चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक मनीष वालिया ने सीसीटीवी फुटेज, भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन धाराओं के तहत सजा
दोषियों को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माना। धारा 120 बी के तहत भी उम्रकैद और 20,000 रुपये जुर्माना। धारा 328 के तहत 10 वर्ष कैद और 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 380 के तहत सात साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माना। धारा 201 के तहत तीन वर्ष कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

मौत के नौ दिन बाद खुला अंगीठी कांड
शिक्षक राजेश के परिवार की हत्या की पोल नौ दिन बाद खुली। तीन फरवरी 2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने साजिश के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। जबकि वारदात 25 जनवरी की रात को हुई थी। मृतक के परिवार और पड़ोसियों के शक के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की।


--
जिले के सभी थाना एसएचओ, चौकी इंचार्ज और जांच अधिकारियों को निर्देश हैं कि संगीन अपराध में शिकायत पर बिना विलंब केस दर्ज करें। पुलिस महत्वपूर्ण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें ताकि पीड़ित को न्याय और आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। - सुमित कुमार, पुलिस अधीक्षक, भिवानी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed