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Bhiwani News: नगर योजनाकार विभाग की 72 एकड़ में तीन अनधिकृत कॉलोनियों को मिली अधिकृत की मंजूरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Oct 2023 11:14 PM IST
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Three unauthorized colonies in 72 acres of city planning department got approval for authorization.
ड्रोन से ​ली गई शहर की तस्वीर। 
भिवानी। शहरी दायरे से बाहर अब नगर योजनाकार की 72 एकड़ में तीन बड़ी अनधिकृत कॉलोनियों को हरियाणा सरकार ने अधिकृत किया है। इन कॉलोनियों में अब हरियाणा रूरल डवलपमेंट अथॉरिटी (एचआरडीए) के तहत विकास के कार्य कराए जाएंगे। इतना ही नहीं नगर योजनाकार विभाग की इन अधिकृत कॉलोनियों में खाली प्लाॅट की रजिस्ट्री पर आठ और मकान की रजिस्ट्री पर पांच फीसदी कलेक्टर रेट से अधिक भुगतान करना होगा।
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इसी तरह इस दायरे की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर कलेक्टर रेट से तीन गुना भुगतान करना पड़ेगा। नगर योजनाकार विभाग की अधिकृत हुई कॉलोनियों में दो कॉलोनी सिवानी और एक कॉलोनी भिवानी की है। यहां के करीब 70 फीसदी क्षेत्र में आबादी भी आबाद है। जबकि तीन कॉलोनियों का मसौदा अभी लंबित है, जिस पर दूसरे चरण में हरियाणा सरकार की मंजूरी की मुहर लगेगी।
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भिवानी नगर योजनाकार विभाग ने नगर परिषद की हद से बाहर की छह अनधिकृत कॉलोनियों का मसौदा सरकार के समक्ष भेजा था। इसमें से तीन अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने पर हरियाणा सरकार ने मंजूरी की मुहर लगा दी है। इनका नोटिफिकेशन भी जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। भिवानी में रोहतक रोड की एक कॉलोनी अधिकृत हुई है तो सिवानी शहर की फायर स्टेशन के समीप और राजगढ़ रोड की एक बड़ी कॉलोनी शामिल है। इनका कुल क्षेत्रफल 72 एकड़ से अधिक का है। इन कॉलोनियों में अब विकास के कार्य भी हरियाणा रूरल डवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से होंगे। जिनमें सड़कें, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां लोगों को अब मिलने लगेंगी।
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कॉलोनी और उनका दायरा
भिवानी में रोहतक रोड पर पालुवस की हद में आने वाली न्यू विजय नगर कॉलोनी मंजूर हुई है। जो हरिहर मंदिर के समीप है। इसका दायरा 3.91 एकड़ है। इसी तरह सिवानी की फायर स्टेशन के समीप हुडा कॉलोनी अधिकृत की है, जिसका दायरा 9.776 एकड़ है। इसी तरह सिवानी की राजगढ़ रोड स्थित नव भारत कॉलोनी शामिल है। इसका दायरा 57.624 एकड़ में फैला है।
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भिवानी की ये तीन अनधिकृत कॉलोनियां भी होंगी जल्द अधिकृत
भिवानी नगर परिषद की हद से बाहर ढाणा लाडनपुर की डिफेंस कॉलोनी, जिसका दायरा 7.819 एकड़ है। भिवानी जोनपाल दायरे के तोशाम बाईपास क्षेत्र का शिव शक्ति नगर, जिसका दायरा 8.86 एकड़ है। इसी तरह पालुवास गांव की शिव शंभू कॉलोनी, जिसका दायरा 5.556 एकड़ में फैला है। इनका मसौदा भी मुख्यालय जा चुका है। जिन्हें जल्द अधिकृत किए जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। डीटीपी की 13 अनधिकृत कॉलोनियों में चार कॉलोनियों को जिला छंटनी कमेटी की ओर से रद्द किया जा चुका है। मुख्यालय से तीन कॉलोनियों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद इनकी प्रक्रिया को फिलहाल पूरा किया जा रहा है। छह कॉलोनियों के मसौदे मुख्यालय गए थे, जिनमें तीन कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया है, जबकि तीन अधिकृत होनी बाकी हैं।

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हरियाणा सरकार की तरफ से नगर योजनाकार विभाग की तीन अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से जल्द जारी कर दिया जाएगा। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी शहरी तर्ज पर अब मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और यहां प्रॉपर्टी खरीद करना और बिक्री करना भी अब आसान हो जाएगा। तीन बाकी कॉलोनियों को भी जल्द अधिकृत कराएंगे। इसी तरह नगर परिषद की 35 अनधिकृत कॉलोनियों को भी अधिकृत कराने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल सरकार का मकसद हर आदमी तक सरकारी योजनाएं व जनसुविधाएं पहुंचाना है।
-घनश्याम सर्राफ पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक भिवानी।
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