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Bhiwani News: नगर योजनाकार विभाग की 13 अनधिकृत कॉलोनियों में छह पर लगेगी स्वीकृति की मुहर
Fri, 22 Sep 2023 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 22 Sep 2023 11:17 PM IST
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- अगले माह जारी हो सकता है अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का नोटिफिकेशन जारी
- हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से होंगे अधिकृत कॉलोनियों में विकास के काम
- पालुवास में दो, ढाणा लाडनपुर में एक, भिवानी जोनपाल की एक और सिवानी की दो कॉलोनी शामिल
- जिलास्तरीय छंटनी कमेटी ने दो एकड़ से कम की तीन अवैध कॉलोनियों का मसौदा किया रद्द
संजय वर्मा
भिवानी। भिवानी नगर परिषद की हद से बाहर जिला नगर योजनाकार के दायरे की 13 अनधिकृत कॉलोनियों में से छह पर जल्द ही हरियाणा सरकार स्वीकृति की मुहर लगा सकती है। इसका नोटिफिकेशन भी अगले माह जारी होने की उम्मीद है। अधिकृत होने के बाद इन कॉलोनियों में हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचआरडीए) के माध्यम से बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास के कार्य होंगे। इतना ही नहीं जिलास्तरीय छंटनी कमेटी ने दो एकड़ से कम की तीन अवैध कॉलोनियों के मसौदे को रद्द भी कर दिया है। इन कॉलोनियों को अधिकृत किया जाना है, उनमें गांव पालुवास में दो, लाडनपुर में एक, भिवानी जोनपाल की एक और सिवानी की दो कॉलोनियां शामिल हैं।
भिवानी जिला नगर योजनाकार विभाग ने करीब ढाई सौ एकड़ में 13 अनधिकृत कॉलोनियों का ड्रोन से सर्वेक्षण कराकर उनकी सीमाओं का निर्धारण किया था, लेकिन इसमें कई पेंच फंसे थे। इसकी वजह से मुख्यालय को भेजे गए इस मसौदे पर आपत्ति लगा दी गई। आपत्ति दर्ज होने के बाद चार अनधिकृत कॉलोनियों को बाहर कर दिया गया।
ये वो कॉलोनियां थीं, जिनके अंदर इंडस्ट्रीज इकाइयां लग चुकी थीं। इसके बाद नौ अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे को जिलास्तरीय छंटनी कमेटी के समक्ष रखा गया, जिस पर तीन अनधिकृत कॉलोनियों को जिलास्तरीय छंटनी कमेटी ने दो एकड़ से कम दायरा होने की वजह से इनके मसौदे को ही रद्द कर दिया। इसके बाद छह अनधिकृत कॉलोनियां ही ऐसी बची, जो सरकार के नए नियमों पर खरा उतरने के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए मानक भी पूरे कर रही थीं। इन छह कॉलोनियों को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जा चुका है, जिस पर अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले माह तक इन कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन अधिकृत कॉलोनियों में लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाना और विकास के कार्य हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के तहत मुहैया कराई जाएंगी।
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छह कॉलोनियों का करीब सौ एकड़ का है क्षेत्रफल
जिन छह अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत के दायरे में शामिल किया जाना है, इनका कुल क्षेत्रफल करीब सौ एकड़ है। इसमें भिवानी शहर से सटे रोहतक रोड की गांव पालुवास के समीप की दो कॉलोनियां शामिल हैं। इसी तरह गांव ढाणा लाडनपुर की एक अनधिकृत कॉलोनी है। इसी तरह भिवानी जोनपाल के दायरे में आनी वाली एक कॉलोनी को भी शामिल किया है, जबकि दो अनधिकृत कॉलोनी कस्बा सिवानी क्षेत्र की हैं। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों वाली और मुख्य सड़कों वाली अनधिकृत कॉलोनियों को इस दायरे से बाहर कर दिया है।
शहरी दायरे के बाहर खूब फलफूल रही अवैध कॉलोनियां
भिवानी शहर में एक भी कॉलोनाइजर के पास लाइसेंस नहीं हैं, मगर इसके बावजूद भिवानी शहरी दायरे के बाहर अवैध कॉलोनियां खूब फलफूल रही हैं। इन अवैध कॉलोनियों के अंदर न केवल अवैध कॉलोनाइजर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का झांसा देते हैं, बल्कि दिखावे के लिए कुछ हिस्से में सीवर लाइन तक डाल रहे हैं। जबकि कृषि भूमि पर काटी गई इन अवैध कॉलोनियों का कोई रिकॉर्ड जिला नगर योजनाकार विभाग के पास नहीं है। दिखावे के लिए कुछ जगहों पर डीटीपी का पीला पंजा भी चलता हैं, मगर असल में सफेदपोश के संरक्षण में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में मोटे दामों पर लोगों को झूठी सुविधाओं का झांसा देकर प्लाॅट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। हालांकि शहरी दायरे से बाहर भूमि की खरीद और बिक्री पर रजिस्ट्री भी बंद हैं, मगर एग्रीमेंट पर ही ये धंधा खूब फलफूल रहा है।
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हरियाणा सरकार ने नगर परिषद की हद और नगर योजनाकार विभाग के दायरे में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के लिए नीति बनाकर मापदंड तय किए हैं। जिन अनधिकृत कॉलोनियों में सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अधिकृत कराया जाएगा। भिवानी में डीटीपी की हद में छह और नगर परिषद की हद में 47 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनको अधिकृत कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। संभावना है कि जल्द ही सरकार इन पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दे, ताकि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए भी मूलभूत जरूरतें पूरी कराने के साथ विकास के कार्य कराए जा सकें।
-घनश्यामदास सर्राफ, भाजपा विधायक, भिवानी।
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- हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से होंगे अधिकृत कॉलोनियों में विकास के काम
- पालुवास में दो, ढाणा लाडनपुर में एक, भिवानी जोनपाल की एक और सिवानी की दो कॉलोनी शामिल
- जिलास्तरीय छंटनी कमेटी ने दो एकड़ से कम की तीन अवैध कॉलोनियों का मसौदा किया रद्द
संजय वर्मा
भिवानी। भिवानी नगर परिषद की हद से बाहर जिला नगर योजनाकार के दायरे की 13 अनधिकृत कॉलोनियों में से छह पर जल्द ही हरियाणा सरकार स्वीकृति की मुहर लगा सकती है। इसका नोटिफिकेशन भी अगले माह जारी होने की उम्मीद है। अधिकृत होने के बाद इन कॉलोनियों में हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचआरडीए) के माध्यम से बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास के कार्य होंगे। इतना ही नहीं जिलास्तरीय छंटनी कमेटी ने दो एकड़ से कम की तीन अवैध कॉलोनियों के मसौदे को रद्द भी कर दिया है। इन कॉलोनियों को अधिकृत किया जाना है, उनमें गांव पालुवास में दो, लाडनपुर में एक, भिवानी जोनपाल की एक और सिवानी की दो कॉलोनियां शामिल हैं।
भिवानी जिला नगर योजनाकार विभाग ने करीब ढाई सौ एकड़ में 13 अनधिकृत कॉलोनियों का ड्रोन से सर्वेक्षण कराकर उनकी सीमाओं का निर्धारण किया था, लेकिन इसमें कई पेंच फंसे थे। इसकी वजह से मुख्यालय को भेजे गए इस मसौदे पर आपत्ति लगा दी गई। आपत्ति दर्ज होने के बाद चार अनधिकृत कॉलोनियों को बाहर कर दिया गया।
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ये वो कॉलोनियां थीं, जिनके अंदर इंडस्ट्रीज इकाइयां लग चुकी थीं। इसके बाद नौ अनधिकृत कॉलोनियों के मसौदे को जिलास्तरीय छंटनी कमेटी के समक्ष रखा गया, जिस पर तीन अनधिकृत कॉलोनियों को जिलास्तरीय छंटनी कमेटी ने दो एकड़ से कम दायरा होने की वजह से इनके मसौदे को ही रद्द कर दिया। इसके बाद छह अनधिकृत कॉलोनियां ही ऐसी बची, जो सरकार के नए नियमों पर खरा उतरने के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए मानक भी पूरे कर रही थीं। इन छह कॉलोनियों को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जा चुका है, जिस पर अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले माह तक इन कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन अधिकृत कॉलोनियों में लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाना और विकास के कार्य हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के तहत मुहैया कराई जाएंगी।
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छह कॉलोनियों का करीब सौ एकड़ का है क्षेत्रफल
जिन छह अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत के दायरे में शामिल किया जाना है, इनका कुल क्षेत्रफल करीब सौ एकड़ है। इसमें भिवानी शहर से सटे रोहतक रोड की गांव पालुवास के समीप की दो कॉलोनियां शामिल हैं। इसी तरह गांव ढाणा लाडनपुर की एक अनधिकृत कॉलोनी है। इसी तरह भिवानी जोनपाल के दायरे में आनी वाली एक कॉलोनी को भी शामिल किया है, जबकि दो अनधिकृत कॉलोनी कस्बा सिवानी क्षेत्र की हैं। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों वाली और मुख्य सड़कों वाली अनधिकृत कॉलोनियों को इस दायरे से बाहर कर दिया है।
शहरी दायरे के बाहर खूब फलफूल रही अवैध कॉलोनियां
भिवानी शहर में एक भी कॉलोनाइजर के पास लाइसेंस नहीं हैं, मगर इसके बावजूद भिवानी शहरी दायरे के बाहर अवैध कॉलोनियां खूब फलफूल रही हैं। इन अवैध कॉलोनियों के अंदर न केवल अवैध कॉलोनाइजर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का झांसा देते हैं, बल्कि दिखावे के लिए कुछ हिस्से में सीवर लाइन तक डाल रहे हैं। जबकि कृषि भूमि पर काटी गई इन अवैध कॉलोनियों का कोई रिकॉर्ड जिला नगर योजनाकार विभाग के पास नहीं है। दिखावे के लिए कुछ जगहों पर डीटीपी का पीला पंजा भी चलता हैं, मगर असल में सफेदपोश के संरक्षण में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में मोटे दामों पर लोगों को झूठी सुविधाओं का झांसा देकर प्लाॅट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। हालांकि शहरी दायरे से बाहर भूमि की खरीद और बिक्री पर रजिस्ट्री भी बंद हैं, मगर एग्रीमेंट पर ही ये धंधा खूब फलफूल रहा है।
हरियाणा सरकार ने नगर परिषद की हद और नगर योजनाकार विभाग के दायरे में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किए जाने के लिए नीति बनाकर मापदंड तय किए हैं। जिन अनधिकृत कॉलोनियों में सरकार द्वारा निर्धारित मानक पूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अधिकृत कराया जाएगा। भिवानी में डीटीपी की हद में छह और नगर परिषद की हद में 47 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनको अधिकृत कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। संभावना है कि जल्द ही सरकार इन पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दे, ताकि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए भी मूलभूत जरूरतें पूरी कराने के साथ विकास के कार्य कराए जा सकें।
-घनश्यामदास सर्राफ, भाजपा विधायक, भिवानी।