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Bhiwani News: अधिसूचना के साथ ही आज से शुरू होगी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया
Mon, 29 Apr 2024 03:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 29 Apr 2024 03:44 AM IST
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भिवानी। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी शेड्यूल के अनुसार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज नामांकन प्रकिया शुरू हो जाएगी। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन नारनौल में आरओ के पास होगा।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने बताया कि जिले के भिवानी, तोशाम, लोहारू विधानसभा क्षेत्र भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं बवानीखेड़ा विधानसभा जिला भिवानी का हिस्सा है लेकिन क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सोमवार 29 अप्रैल से लेकर सोमवार 6 मई तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए मात्र 6 दिन मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी। वीरवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 25 मई को मतदान होगा तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी नारनौल एवं आरओ भिवानी-महेंद्रगढ़ के पास तथा हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हिसार डीसी के पास नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फाॅर्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना जरूरी होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों के साथ आने की अनुमति होगी। कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।
चेक या बैंक ड्राफ्ट से सिक्योरिटी राशि नहीं की जाएगी स्वीकार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी राशि नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने बताया कि जिले के भिवानी, तोशाम, लोहारू विधानसभा क्षेत्र भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं बवानीखेड़ा विधानसभा जिला भिवानी का हिस्सा है लेकिन क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सोमवार 29 अप्रैल से लेकर सोमवार 6 मई तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए मात्र 6 दिन मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी। वीरवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 25 मई को मतदान होगा तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी नारनौल एवं आरओ भिवानी-महेंद्रगढ़ के पास तथा हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हिसार डीसी के पास नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन फाॅर्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चेक करवाना जरूरी होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों के साथ आने की अनुमति होगी। कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।
चेक या बैंक ड्राफ्ट से सिक्योरिटी राशि नहीं की जाएगी स्वीकार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी राशि नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।