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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद 25,000 रुपये जुर्माने की सजा
Mon, 11 Nov 2024 10:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 11 Nov 2024 10:20 PM IST
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भिवानी। नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म के दोषी युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
थाना शहर पुलिस ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। इसमें किशोरी के पिता ने आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। थाना शहर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप की जांच शुरू की। इस दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिग के बयान करवाए गए। जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
आरोप पत्र दायर होने पर पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ब्रह्मा कॉलोनी निवासी आरोपी अंकित को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई। इसके तहत 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष कैद और 10,000 रुपये जुर्माना के साथ धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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थाना शहर पुलिस ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। इसमें किशोरी के पिता ने आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। थाना शहर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप की जांच शुरू की। इस दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिग के बयान करवाए गए। जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
आरोप पत्र दायर होने पर पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ब्रह्मा कॉलोनी निवासी आरोपी अंकित को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई। इसके तहत 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष कैद और 10,000 रुपये जुर्माना के साथ धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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